अवैध रेत उत्खनन और फायरिंग केस में दो फरार आरोपी सरेंडर, राजनांदगांव जेल भेजे गए

राजनांदगांव। अवैध रेत उत्खनन और ग्रामीणों के साथ मारपीट व फायरिंग के गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों ने आखिरकार न्यायालय में सरेंडर कर दिया। स्थायी गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा की कार्रवाई के बाद संपत्ति कुर्की के भय से दोनों आरोपी न्यायालय के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा थाना बसंतपुर में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 11 जून 2025 की रात लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच ग्राम मोहड़ नदी में अवैध रूप से रेत निकालने के लिए रैम्प निर्माण हेतु एक जेसीबी चालक पहुंचा था। जब ग्रामीणों ने इस अवैध गतिविधि का विरोध किया तो कुछ देर बाद एक कार में सवार 7–8 लोग वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी।
घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 257/2025 दर्ज किया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(2), 191(2), 191(3), 190, 296, 115(2), 351(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 तथा खनिज अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस जांच के दौरान पहले ही इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल राजनांदगांव भेजा जा चुका है। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।
इस बीच दो आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। फरार आरोपियों की पहचान संजय सिंह (33 वर्ष), पिता इलवीर सिंह, निवासी गुदुकापुरा देहात जिला भिण्ड (म.प्र.) और अमन बैसन्दर (28 वर्ष), पिता जितेन्द्र बैसन्दर, निवासी शताब्दीपुरम जिला ग्वालियर (म.प्र.) के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय से उद्घोषणा की कार्रवाई कराई गई। इसके तहत आरोपियों के निवास स्थान ग्वालियर और भिण्ड में उद्घोषणा चस्पा कराई गई और भिण्ड, मुरैना और ग्वालियर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया।
उक्त प्रकाशन में आरोपियों को 16 मार्च 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई और संपत्ति कुर्की की आशंका के चलते दोनों फरार आरोपी 10 मार्च 2026 को स्वयं माननीय न्यायालय में उपस्थित हो गए।
न्यायालय में पेश होने के बाद दोनों आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना बसंतपुर पुलिस को सुपुर्द किया गया। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय से प्राप्त जेल वारंट के आधार पर दोनों आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून से बचने वाले आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
FAQs
Ans: यह घटना 11 जून 2025 की रात ग्राम मोहड़ नदी के पास हुई थी।
Ans: पुलिस ने पहले ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
Ans: संजय सिंह और अमन बैसन्दर लंबे समय से फरार चल रहे थे।
Ans: उद्घोषणा कार्रवाई और संपत्ति कुर्की की आशंका के कारण उन्होंने न्यायालय में सरेंडर किया।
Ans: न्यायालय के आदेश पर दोनों को जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया।
