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detail news only from Chhattishgarh ,dated: 21 july 2021



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1- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधान सभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया।

2-संविदा नियम, 2012 की कंडिका 7 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए, कर्नल रजनीश शर्मा, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा सेवा में एक वर्ष की वृद्धि का अनुमोदन किया गया।

3-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों को तथा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर, इंद्रप्रस्थ योजना के फेस-1 और फेस-2, डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया।

4-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्व-वित्तीय आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों को विक्रय योजना के तहत लागत मूल्य पर विक्रय करने एवं विशेष भाड़ा क्रय योजना तथा One Time Settelment लागू करने का अनुमोदन किया गया। विशेष भाड़ा क्रय योजना एवं सामान्य भाड़ा क्रय योजना में सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया। हाउसिंग बोर्ड की 14 चिन्हित कॉलोनियों एवं 7 व्यावसायिक परिसर को लागत मूल्य पर विक्रय का निर्णय लिया गया। इससे मकानों की कीमत औसत रूप से 16.5 प्रतिशत कम होगी।

5-नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निःशुल्क आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 15 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10 करोड़ और व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 25 करोड़ रूपए इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी।

6-छत्तीसगढ़, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 अनुमोदन किया गया।

7-छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2020) के नियम 8 में संशोधन का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य शासन के समस्त विभाग, उपक्रम एवं शासनाधीन संस्थाओं द्वारा अपने आवश्यकता के अनुसार तथा उपलब्ध बजट के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थाें का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के माध्यम से सीधे क्रय कर सकेंगे। इस सबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकताओं को शिथिल किए जाने का निर्णय लिया गया।

8-वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उपक्रम सीएसआईडीसी के आधिपत्य में सेक्टर-सी, औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी जिला- बिलासपुर की 38.944 एकड़ भूमि का आवास एवं पर्यावरण विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल तथा औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी में 9 एकड़ भूमि में सीएसआईडीसी द्वारा संचालित किए जा रहे हाईटेक बस स्टैंड परिसर को नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

9-छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्हीे उद्योगों को प्राप्त होगा, जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुके हैं। ऐसी इकाईयां जो अपना व्यावसायिक 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर उत्पादन 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व करें। इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा 20 करोड़ तक देय होगी। विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं जैसे विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और तकनीकी पैटंेंट में अनुदान आदि सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया। यदि ये उद्योग निविदा में भाग लेती है, वांछित गुणवत्ता की दवा एल-1 दर पर प्रदाय करने के लिए तैयार होती है। तब इन उद्योगों से राज्य में क्रय की जाने वाली दवाईयों में से अधिकतम 50 प्रतिशत दवाईयां सीधे क्रय करने का निर्णय भी लिया गया।

10-‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत एक पूरक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत कृषकों को निजी भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिन नागरिकों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हुआ है उनके द्वारा अपनी भूमि पर फलदार पौधे, वनोपज वनौषधि का रोपण किए जाने पर उन्हें 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन पौधों के बीच अंतरवर्ती फसल के रूप में अन्य फसलें भी लगाई जा सकती है।

11-राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया तथा योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

12-गोधन न्याय योजनान्तर्गत वैकल्पिक विधि से बायो इनरिच्ड आर्गेनिक मेन्योर तैयार करने एवं दर निर्धारण का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत बायो इनरिच्ड जैविक खाद का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादित खाद को सुपर कम्पोस्ट प्लस के नाम से विक्रय न्यूनतम दर 6.50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।

13-प्रदेश के जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार (C-MART) की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने केे प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

सी-मार्ट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय-अर्धशासकीय संस्थाओं, गौठानों, स्व-सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, बुनकर इत्यादि के द्वारा उत्पादित सामाग्री के विपणन तथा उसकी ब्राडिंग के साथ-साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सामग्री क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एग्री बिजनेस से संबंधित उत्पाद जैसे बीज,खाद, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, पम्प, मल्टीप्लैक्स, मनोरंजन सुविधा के साथ-साथ कृषकों के दैनिक उपयोग की सामग्री के विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को विपणन की सुविधा कुटिर उद्योग का बढ़ावा तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

14-छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 किए जाने का निर्णय लिया गया।

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15-छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

16-आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 एवं नियम, 2000 के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सेवा क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का कार्य आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।

17-शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के लिए नया रायपुर अटल नगर में 6.42 एकड़ भूमि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

18-कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद कराये गये आश्रम/छात्रावास एवं पोटा केबिन (कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों) को प्रारंभ करने के आयुक्त बस्तर संभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बस्तर संभाग के जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम एवं 118 छात्रावास संचालित है। इसके अलावा बस्तर संभाग के शेष चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास एवं आश्रम को भी संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

19-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वर्गीय श्री चंद्रकांत उइके की पत्नि श्रीमती रमा उइके को विशेष प्रकरण के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

20-बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क में 31 मई 2022 तक छूट दिए जाने की अधिसूचना का कार्याेत्तर अनुमोदन किया गया। बाजार मूल्य गाईड लाईन दर पर पंजीयन शुल्क में (30 प्रतिशत) जारी छूट तथा 75 लाख से कम अथवा बराबर बाजार मूल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।

21-वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग में रिक्त दो वरिष्ठ जिला पंजीयकों के पदों की पूर्ति के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता मंे दो वर्ष की छूट एक बार के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया।

22-कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने का सैध्दांतिक निर्णय लिया गया। योजना का अंतिम रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

23-नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में अधिकतम 2 हजार रूपए तक की छूट तथा नगरीय निकाय शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट देने का निर्णय लिया गया।

24-वर्ष 2016 बैच के नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची-4 में निर्धारित पांच वर्ष के सेवा काल में अधिकतम एक वर्ष की एक बार के लिए छूट प्रदान किए जाने निर्णय लिए गए।

25-कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 2 अगस्त 2021 से भौतिक रूप से शिक्षण तथा अध्यापन कालखण्डो में विद्यार्थियों को उपस्थिति का निर्णय लिया गया। जिसके तहत कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी अलटरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे। समस्त संकायों/कक्षाओं के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित रहेंगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रारंभ होंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है।

कक्षा 10वीं और 12वीं के कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगी। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी। यदि कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पचंायतें पालकों के परामर्श से स्कूलों के संचालन का निर्णय ले सकेंगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद एवं पालकों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा।

26-निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन विषयक - प्रस्तावित विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

27-भारत सरकार कोयला मंत्रालय/नॉमिनेटेड अथॉरिटी द्वारा 12वें ट्रेंच के रूप में सेल आफ कोल के तहत नीलामी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चिन्हांकित 18 कोल ब्लॉकों में से 17 कोल ब्लॉकों की नीलामी की सहमति दी गई।

28-मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना एवं अंतर्विभागीय/अंतर्निकाय समन्वय से संबंधित अन्य लोकहित, लोक स्वास्थ्य, नगरीय नियोजन, शहरी अधोसंरचना विकास की केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन/अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 9 अर्बन एग्लोमरेशन को विघटित करते हुए समस्त 28 जिलांे को 28 जिला स्तरीय एग्लोमरेशन एवं जिला स्तरीय समिति के गठन करने तथा मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के प्रस्तावित प्रारूप का सैध्दांतिक अनुमोदन किया गया।

29-छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समकक्ष माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक सामान्य श्रेणी के राशन कार्डाें का छोड़कर अन्य सभी राशन कार्डाें पर नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अतिरिक्त खाद्यान्न पात्रता में से जो बेहतर हो के अनुसार निःशुल्क राशन वितरण के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

30-खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं नीलामी हेतु समितियों में भण्डारित अतिशेष धान 1.45 लाख मीट्रिक टन की नीलामी संग्रहण केन्द्रों से करने तथा समितियों से उक्त धान का परिवहन संग्रहण केन्द्रों में कराने के विभागीय निर्णय का अनुमोदन किया गया।

31-मछली पालन को कृषि के समान विद्युत दर, सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

32-आंगनबाड़ियों 26 जुलाई से दो पालियों में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया।

33-मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चिरंगा, जिला सरगुजा में स्थापित की जा रही है। एल्युमिना संयंत्र को छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपकरण छत्तीसगढ़ डेव्हलपमेंट कॉर्पाेंरेशन के माध्यम से खनिज बॉक्साइड हेतु स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्रों से प्रति वर्ष अधिकतम 2.5 मिलियन टन बॉक्साइड अयस्क प्रदान करने हेतु लॉग टर्म लिंकेज पॉलिसी का अनुमोदन किया गया।

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कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 2 अगस्त 2021 से भौतिक रूप से शिक्षण तथा अध्यापन कालखण्डो में विद्यार्थियों को उपस्थिति का निर्णय लिया गया। जिसके तहत कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी अलटरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे। समस्त संकायों/कक्षाओं के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित रहेंगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रारंभ होंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है।

कक्षा 10वीं और 12वीं के कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगी। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी। यदि कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पचंायतें पालकों के परामर्श से स्कूलों के संचालन का निर्णय ले सकेंगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद एवं पालकों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा।

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स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् रायपुर द्वारा आयोजित वर्ष 2020-21 की उत्तर मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (कक्षा 11वीं और 12वीं) का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया। सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्रों को घरों में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्रदाय कर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा।

मंत्री डॉ.टेकाम ने उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् आगामी शिक्षण सत्र से रोजगार मूलक पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम-पौराहित्यम् (पुरोहिती), आयुर्वेद, योगदर्शनम्, प्रवचनम् और ज्योतिष शास्त्रम् शुरू करेगा। इस संबंध में संस्कृत विद्यामण्डलम् को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश 11 जून 2021 को संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा आयोजित कक्षा 9वीं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और कक्षा 10वीं पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करते समय दिए गए थे। संस्कृत विद्यामण्डलम् के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर पांचों डिप्लोमा का पाठ्यक्रम तैयार कर परीक्षण हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को भेजा गया है। परीक्षण उपरांत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा।

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संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा आयोजित कक्षा 11वीं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 814 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 499 बालक और 315 बालिकाएं हैं। इसी प्रकार कक्षा 12वीं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कुल 629 विद्यार्थी शामिल हुए, इनमें 367 बालक और 262 बालिकाएं हैं। सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। कक्षा 12वीं की परीक्षा में 479 बालक एवं बालिकाएं प्रथम श्रेणी, 150 बालक और बालिकाएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सर्वाधिक अंक 94.07 प्रतिशत रहा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक संचालक श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू, दुग्धाधारी मठ के प्राचार्य श्री कृष्ण वल्लभ शर्मा सहित संस्कृत विद्यामण्डलम् के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 22 जुलाई को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उईके, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 हेतु चयनित 3 शिक्षकों और राज्य शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए चयनित 47 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। शिक्षक सम्मान समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन दोपहर 12 बजे से 12.45 बजे तक होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा कार्यक्रम में वर्ष 2020 में राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए चयनित 55 शिक्षकों के नामों की घोषणा भी की जाएगी। यह वर्चुअल कार्यक्रम राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में होगा। सभी पुरस्कृत शिक्षक इस बार राजभवन नहीं आएंगे, बल्कि अपने-अपने जिलों से ऑनलाइन जुड़ेंगे, इसके लिए पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के साथ एनआईसी के कक्ष में मौजूद रहेंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संभाग के संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2020 के लिए चयनित 3 शिक्षक बिलासपुर के शिक्षक श्री दिनेश कुमार पाण्डेय को डॉ.बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, बिलासपुर की व्याख्याता श्रीमती रश्मि गुप्ता को मुकुटधर पाण्डे स्मृति पुरस्कार और गरियाबंद के प्रधान पाठक श्री मुन्नालाल देवदास को डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

राज्य शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए चयनित शिक्षकों में बालोद जिले की शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला अमोरा के व्याख्याता एल.बी. श्री लेखराम साहू और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हर्राठेमा की व्याख्याता श्रीमती कमला वर्मा, महासमुंद जिले की शासकीय श्रीराम प्राथमिक शाला की उच्च श्रेणी शिक्षक श्रीमती मधु शर्मा और शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला पिथौरा के प्रधान पाठक श्री नरेश कुमार नायक, गरियाबंद जिले की शा. बालक पूर्व माध्यमिक शाला अमलीपदर के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री देवशरण राम साहू और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेतलखुटी, के व्याख्याता श्री हीरालाल गोयल, राजनांदगांव जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगाकठेरा के व्याख्याता एलबी श्री मोहम्मद सईद कुरैशी और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दीवानभेडी की शिक्षक श्रीमती शशिकला कठौलीया, कोंडागांव जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोण्डागांव के प्राचार्य श्री नरेन्द्र कुमार नायक और शासकीय प्राथमिक शाला मुरारीपारा के सहायक शिक्षक श्री पवन कुमार साहू, कांकेर जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगारभाट के प्रधान पाठक श्री सुरेशचंद्र श्रीवास्तव और शासकीय प्राथमिक शाला बाबूकोहका के प्रधान पाठक श्री लछमन सिन्हा, जांजगीर-चांपा जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भड़ेसर नवागढ़ के व्याख्याता एलबी श्री कृष्ण कुमार कश्यप और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटमी के प्राचार्य डॉ. प्रफुल्ल शर्मा, सूरजपुर जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली के व्याख्याता एलबी श्री नवीन जायसवाल और शासकीय प्राथमिक शाला पंपापुर रामानुजनगर के सहायक शिक्षक श्री गौतम कुमार शर्मा, रायगढ़ जिले की शासकीय प्राथमिक शाला केदवाहीबार के सहायक शिक्षक एलबी श्री अनुराग वर्मा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधरनगर के व्याख्याता श्री शैलेन्द्र कुमार नन्दे, बेमेतरा जिले की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारगांव बेरला के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री राजेश कुमार यादव और शासकीय हाईस्कूल पाहंदा बेरला की व्याख्याता एलबी श्रीमती मीना पाटकर, जगदलपुर जिले की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मांझीगुड़ा के प्रधान पाठक श्री जी.पी. राव और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितिरगांव के उच्च श्रेणी शिक्षक श्री जी. रामकृष्ण प्रसाद को सम्मानित किया जाएगा।

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इसी प्रकार बिलासपुर जिले के शासकीय हाईस्कूल पाली की व्याख्याता श्रीमती रश्मि सिंह धुर्वे और शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला सरकंडा की व्याख्याता श्रीमती पूर्णिमा मिश्रा, जशपुर जिले के शासकीय बालक प्राथमिक शाला सिटोंगा जशपुर के प्रधान पाठक श्री शिवराम भगत और शासकीय नवीन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुरनगर के व्याख्याता एलबी श्री जेयश टोप्पो, दंतेवाड़ा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बचेली के प्राचार्य श्री डी.के. सोनी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारली के प्राचार्य श्री खेदू राय, सक्ती के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जवाली डभरा के शिक्षक श्री हेमनारायण पटेल, दुर्ग जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोहका की व्याख्याता श्रीमती शैलजा सुरेश और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवई की उच्च श्रेणी शिक्षक डॉ. नीलांजना जैन, कोरबा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोतरी के व्याख्याता श्री धरम लहरे और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुदुरमाल के व्याख्याता श्री गौरव शर्मा, कोरिया जिले के शासकीय प्राथमिक शाला पुटा की सहायक शिक्षक एलबी परवीन बानो और शासकीय प्राथमिक शाला महुआपारा के सहायक शिक्षक एलबी श्री जयप्रकाश साहू, कबीरधाम जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कापादह के व्याख्याता एलबी श्री रूपचंद जायसवाल और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उदका के शिक्षक श्री विजय कुमार चंदेल, रायपुर जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचेड़ा की व्याख्याता एलबी श्रीमती लीना वर्मा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला के व्याख्याता श्री गोपालराम वर्मा, बलौदाबाजार जिले के शासकीय प्राथमिक शाला खैरा के प्रधान पाठक श्री जगन्नाथ प्रसाद देवांगन और शासकीय प्राथमिक शाला जेवराडीह के प्रधान पाठक श्री कार्तिकेश्वर सिंह, सरगुजा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर की व्याख्याता श्रीमती लीना धामरा, सुकमा जिले की प्राथमिक शाला पुसपाल के प्रधान पाठक श्री आसदेव कंवर और पूर्व माध्यमिक शाला सुकमा के प्रधान पाठक श्री शिवलाला पाण्डेय, नारायणपुर जिले की शासकीय माध्यमिक शाला सोनपुर के प्रधान अध्यापक श्री रणजीत सिंह धनेलिया, मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडिपाईन के व्याख्याता एलबी श्री पवन कुमार गिरे और शासकीय प्राथमिक शाला पीथमपुर के सहायक शिक्षक एलबी श्री रामनाथ कुलमित्र को भी सम्मानित किया जाएगा।

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बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रचकुडी के आश्रित ग्राम मोहलाई एवं ग्राम पंचायत खिलोरा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यअतिथि मान.आशीष छाबड़ा जी विधायक बेमेतरा शामिल हुए, ग्रामवासियों ने विधायक जी के भव्य स्वागत किया



सर्वप्रथम विधायक श्री आशीष छाबड़ा जी के कर कमलों से ग्राम मोहलाई में फगनी के घर से में रोड़ तक नाली निर्माण कार्य 03 लाख,पटेल के घर से बिसेसर के घर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य 4.10 लाख,मंगल भवन से कलाराम के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 1.50 लाख,स्कूल से कलाराम के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 1.50 लाख का पूरे विधिविधान से पूजा पाठ कर नारियल तोड़ भूमिपूजन किया गया साथ ही ग्राम पंचायत खिलोरा में सुगम सड़क योजनाअन्तर्गत खिलोरा बस्ती से धान संग्रहण केन्द्र में सीसी रोड पहुंच मार्ग कार्य लागत राशि 19.98 लाख,पशु आश्रय स्थल निर्माण कार्य 8.37 लाख रुपए के भूमि पूजन एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य 6.50 लाख,सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य 3.50 लाख रुपए के फीता काट लोकार्पण कीये

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बेमेतरा विधायक श्री आशीष छाबड़ा जी ने ग्राम मोहलाई में शीतला माता मंदिर जीर्णोद्धार कार्य हेतु विधायक निधि से 02 लाख रुपए एवं ग्राम खिलोरा में शीतला माता मंदिर के समीप छत निर्माण कार्य हेतु 01 लाख एवं सुगम सड़क योजना अंतर्गत बस्ती पहुंच मार्ग हेतु 20 लाख रुपए की घोषणा की

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरपालिका निर्वाचन नियम में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही नगरीय निकायों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है।

जिले में नगर पंचायत मारो में आम निर्वाचन तथा नगरपालिका बेमेतरा के वार्ड-5 एवं 11, नगर पंचायत देवकर के वार्ड-7 तथा नगर पंचायत थानखम्हरिया के वार्ड-11 में उप निर्वाचन कराया जाना है। जिसके लिए आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नगर पंचायत मारो एवं नगर पंचायत देवकर के वार्ड-7 की मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। वर्तमान में नगरपालिका बेमेतरा के वार्ड- 5, 11 तथा नगर पंचायत थानखम्हरिया के वार्ड-11 की मतदाता सूची तैयार करने के लिए आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इन वार्डो की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 अगस्त 2021 को किया जाकर 25 अगस्त 2021 को 3 बजे तक दावा आपत्ति ली जायेगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 सितम्बर 2021 तक कर अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर 2021 को किया जायेगा।

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नगरपालिका निर्वाचन नियम में किये गये संशोधन अनुसार अब विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर ही नगरीय निकायों की मतदाता सूची तैयार की जायेगी। यदि 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या अधिक उम्र के किसी मतदाता का नाम उक्त नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नही है तो उसे पहले फार्म-6 भरकर पहले विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। फार्म 6 भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के वेबसाइट के माध्यम से भी भरा जा सकता है। तत्पश्चात् आदेश की प्रति अथवा मतदाता फोटो परिचय पत्र के साथ फार्म क-1 भरकर दावा आपत्ति के निराकरण की तिथि 02 सितम्बर 2021 तक संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी रा./रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा तहसीलदार/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा, तभी नगरीय निकाय की सूची में नाम दर्ज हो सकेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तथा उक्त वार्ड के निवासी किसी मतदाता का नाम वार्ड की प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नही है तो उसे फार्म क भरकर प्राधिकृत कर्मचारी के पास दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2021 तक जमा करना होगा। इसी प्रकार वार्ड की प्रकाशित मतदाता सूची में त्रुटि सुधार कराना हो तो फार्म ख तथा नाम विलोपन के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ फार्म ग भरा जायेगा।

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राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने संसद में विशेष उल्लेख नियम के माध्यम से छत्तीसगढ राज्य को उर्वरक आपूर्ति कम किए जाने का मुद्दा उठाया. -श्रीमती नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहां की 80 प्रतिशत आबादी खेती से जुडी है। खरीफ के अन्तर्गत धान एवं अन्य अनाज लगभग 40.5 लाख हेक्टेयर, दलहन 3.76 लाख हेक्टेयर, तिलहन 2.55 लाख हेक्टेयर और अन्य फसल 1.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई कमेटी जाती है।

श्रीमती नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ सरकार ने केन्द्र सरकार से 11.75 लाख मे.टन रसायनिक उर्वरक की मांग की थी जिसे स्वीकृति भी दे दी गई थी लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार ने जून महीने में सप्लाई प्लान के अनुसार उर्वरक आपूर्ति केवल 51 प्रतिशत ही की है।

श्रीमती नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की ओर से माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार को मांग अनुसार उर्वरक प्रदान करने और जुलाई महीने में नीम कोटेड यूरिया न्यूनतम 1.50 लाख मे.टन, डीएपी 1.50 लाख मे.टन अतिरिक्त आवंटन करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। -श्रीमती नेताम ने मांग की है कि किसानों के हित में खरीफ 2021 में छत्तीसगढ राज्य की मांग एवं सप्लाई प्लान के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति शीघ्र की जाए जिससे खरीफ फसल प्रभावित ना हो और छत्तीसगढ के किसानों को राहत मिल सके।

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छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में वैक्सीन लगाने वाली 2 नर्स स्टोर रूम की चाबी को लेकर आपस में भिड़ गई हैं। दोनों चाबी एक-दूसरे के पास होने की बात कहकर विवाद करती रहीं। इस वजह से लोगों को वैक्सीन लगवाने घंटों इंतजार करना पड़ा है। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक नर्स ने तो वैक्सीन से भरे डिब्बे को ही जमीन पर फेंक दिया। हंगामे के कारण वैक्सीनेशन देर से शुरू हुआ और टीका लगवाने पहुंचे 120 लोगों में से 60 को बिना टीकाकरण के वापस लौटना पड़ा। मामला नवागढ़ ब्लॉक के सबसे बड़े ग्राम पंचायत टेमरी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का है। अब पूरे हंगामे का वीडियो भी वायरल हैअब इस पूरे मामले की शिकायत भी उच्च अधिकारियों से की गई है। नवागढ BMO ने इस मामले को लेकर कहा है कि टेमरी स्वास्थ्य केन्द्र में हुए हंगामा और वैक्सीन को जमीन में फेंकने संबंधी सूचना मिली है। टेमरी जाकर मामले की पूरी जानकारी लूंगा।

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दरअसल यह है मामला
यहां सोमवार को सुबह 9 बजे से ही लोग कोरोना का टीका लगवाने पहुंच गए थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद एक शख्स ने नर्स से पूछ लिया कि आखिर वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है। इस पर वहां मौजूद नर्स दिलेश्वरी जोशी ने कहा कि स्टोर रूम की चाभी उसके पास नहीं है। वहींं वैक्सीन कहां है यह भी उसे नहीं पता है।यह सब सुनकर शख्स ने PHC प्रभारी डॉ. प्रकाश निर्मम से शिकायत कर दी। इस पर प्रभारी ने तुरंत ही दूसरी नर्स हेमलता गायकवाड़ को स्वास्थ्य केन्द्र बुलाया। जैसे ही हेमलता अस्पताल पहुंची वैसे ही वहां मौजूद दिलेश्वरी जोशी से उसकी बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच चाभी को लेकर जमकर कहासुनी हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि हेमलता ने वैक्सीन से भरे डिब्बे को ही जमीन पर फेंक दिया। हालांकि, वैक्सीन को कुछ नहीं हुआ है। यह सब घंटों चलते रहा, आखिरकार मामला 2 बजे शांत हुआ। इसके लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जिसमें महज 60 लोगों का ही टीकाकरण हो सका है।

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Police ने बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया है। सब्जी की आड़ में तस्करी कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही करीब 1 करोड़ 60 लाख का गांजा जब्त किया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि SP महासमुन्द दिव्यांग पटेल द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों कोे गांजा की तस्करी करने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर से सभी थाना/चैकी क्षेत्रों में राजकीय एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर बल तैनात कर अवैध गांजा परिवहन करने वालो पर नजर रखी जा रही थी।इसी बीच 19 जुलाई को फाॅरेस्ट नाका टेमरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि इसी बीच एक वाहन बोलेरो पिकअप क्रमांक MH 18 BG 5458 तेज रफ्तार से ओडिशा की ओर से आ रही थी। जिसे चेकिंग पाईन्ट एन.एच.-353 फाॅरेस्ट नाका टेमरी पर रोका गया।पूछताछ के दौरान वाहन में बैठे व्यक्ति ने संजय सामल पिता सुकदेव सामल उम्र 38 वर्ष सा. ग्राम सनगना पोस्ट जयचन्द्रपुर थाना मरसागई जिला केन्द्रापाडा, ओडिशा का निवासी होना बताया।

वाहन के ओडिशा से महाराष्ट्र की ओर जाने के संबंध में पूछताछ करने पर वह गोलमोल जवाब देने लगा। थाना कोमाखान की टीम को शक होने पर वाहन की तलाशी ली तब वाहन के पीछे डाले में बोरियों में पता गोभी व आलू भरा हुआ मिला। जिसके आधार पर वाहन की तलाशी ली गई। वाहन में पत्ता गोभी एवं आलू की बोरिया भरी हुई थी जिसके नीचे प्लास्टिक के 15 बोरियों में मादक पदार्थ गांजा जैसे भरा हुआ था प्रत्येक बोरी में 16-16 पैकेट कुल 240 पैकेट एवं वाहन के डाला में पत्ता गोभी व आलू के बोरियों के नीचे चेम्बर बना हुआ था। इस चेम्बर में 110 पैकेट गांजा पाया गया। मिला। आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 350 पैकेट में कुल 07 क्विटंल अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त कर उनके खिलाफ 20बी NDPS एक्ट के तहत थाना कोमाखान में कार्यवाही की जा रही है।

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इसके बाद आरोपी संजय सामल ने पुलिस बताया कि एक अन्य लग्जरी कार में भी कुछ लोगों द्वारा गांजा परिवहन किया जा रहा है।इसके बाद आरोपी के बताये अनुसार खरियार रोड ओडिशा की ओर से आ रही हुंडई वर्ना क्रमांक OD 02 AG 5266 कोरोक कर तलाशी ली गई। कार में 03 व्यक्ति बैठे मिले। जिन्होंने अपने नाम

(01.) चिन्मय साहनी पिता विभूति साहनी उम्र 26 वर्ष सा. ग्राम छन्दा पोस्ट गतानई थाना मरसागई केन्द्रापाडा ओडिशा,

(02) जी शंकर पिता जी त्रिनाथ जाति तेलगु उम्र 22 वर्ष सा. ग्राम मोचीसाही, दिगपाहंडी, थाना दिगपाहंडी जिला गंजाम, ओडिशा तथा

(03) निलेश बैरागी पिता स्व. सुनील बैरागी जाति भटरी उम्र 26 वर्ष सा. ग्राम पोस्ट फागडे बालापुर थाना बालापुर जिला धुले, महाराष्ट्र कमलानी मार्केट झोपडपट्टी मकान नंबर 112 नागपुर थाना कमलानी मार्केट नागपुर, महाराष्ट्र का निवासी होना बताया।

इस वाहन की तलाशी पुलिस द्वारा ली गई तब वाहन के पीछे डिक्की में 50 पैकेट गांजा मिला। इस मामले में भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह पूरी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु. अधिकारी (पु) बागबाहरा लितेश सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी कोमाखान निरीक्षक सिध्देश्वर प्रताप सिंह, सउनि. रनसाय मिरी, प्रआर. जागेश्वर ठाकुर, आर. संतोष सावरा, सरर्फुद्दीन अंसारी, कुलेश्वर साहू, कृष्णा पटेल, गनेश्वर ठाकुर, नरेन्द्र साहू, शाशि दीवान के द्वारा की गई।

जब्त सामान



दोनो वाहनों से कुल 400 पैकेट गांजा, वजन 8 क्विंटल, कीमत 1,60,00,000 रूपए (एक करोड साठ लाख रूपये)।

बोलेरो पिकअप क्र0 MH 18 BG 5458 कीमत 3,00,000 रूपये।

हुडंई वरना क्र0 OD 02 AG 5266 कीमत 7,00,000 रूपये।

नगदी रकम 8800/- रूपये।

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