देश में जारी लॉकडाउन की अवधि को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा। 3 मई को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने जा रही थी। आज सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 4 मई से आगे दो सप्ताह की लॉकडाउन अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया। अब 18 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्थगित रहेंगी। कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है। हालांकि, ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा।
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Ministry of Home Affairs has issued an order under the Disaster Management Act, 2005 to further extend the #lockdown for a further period of two weeks beyond May 4 pic.twitter.com/o0ubQUx9m3
— ANI (@ANI) May 1, 2020
ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी: 4 मई से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन के विस्तार पर गृह मंत्रालय pic.twitter.com/18JX0bHtWp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 1, 2020
ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे: गृह मंत्रालय https://t.co/pfrca21Gwk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 1, 2020
रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है:लॉकडाउन के विस्तार पर MHA pic.twitter.com/gxpfFdKAoa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 1, 2020