विधानसभा आम निर्वाचन-2023 :संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ज़िले भर में 22000से अधिक बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाए गए,सार्वजनिक संपत्तियों से 15797 और निजी संपत्तियों से 6678 प्रचार सामग्रियां हटाई गईं
छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 बीते 9 अक्टूबर को भारत सरकार निर्वाचन आयोग की घोषणा की बाद से ही पूरे ज़िले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से आज 17 अक्टूबर तक 18314 वॉल राइटिंग, पोस्टर, होडिंग,बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई हैं। सरकारी, सार्वजनिक संपत्तियों से 15797 और निजी संपत्तियों से 2517 प्रचार सामग्रियां हटाने की कार्यवाही की गई है |
भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा बीते 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा, बेमेतरा और नवागढ़ के सभी रिटर्निग ऑफिसर द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चिन्हांकित किए गए जगहों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने की तुरंत कार्रवाई की गयी हैं।
अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी एवं एमसीसी नोडल डॉ अनिल बाजपेयी ने बताया कि आज मंगलवार 17 अक्तूबर तक 22475 सार्वजनिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों से से हटाये गये है। इनमें 15797 सार्वजनिक संपत्तियों से और 6778 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत ज़िले भर में अब तक सार्वजनिक संपत्तियों से 6028 वॉल राइटिंग, 5363 पोस्टर, 2176 बैनर और 2230 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गयी।इसी प्रकार निजी संपत्तियों से 4637 वॉल राइटिंग, 1236 पोस्टर, 631 बैनर और 234 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गयी।
जिले में धारा 144 लागू है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा किए गए है। डॉ बाजपेयी ने बताया कि निर्वाचन संपन्न होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान या सड़क पर लेकर नहीं चल सकेगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आपत्तिजनक पोस्टर बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की अब तक की तैयारियों की बारी-बारी से समीक्षा की। विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन से जुड़े समस्त नोडल अधिकारियों, स्वीप कोर समिति, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए। मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जिले के मतदान केंद्रों में अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के अलावा मतदान दलों के लिए भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत एवं शौचालय आदि की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री एल्मा ने कहा कि जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अपनी सभी तैयारी सुनिश्चित करें।
कलेक्टर एल्मा ने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिये। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम रहे। अधिकारी लगातार भ्रमण करें और आवश्यकता के अनुरूप सक्रियता व तत्परता से तत्काल कार्रवाई करें।उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का वास्तविक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। प्रत्येक मतदान केन्द्रों में सेक्टर अधिकारी एवं तहसीलदार निरीक्षण कर रेम्प, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था एवं पंखा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत एवं ज़िला स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, श्री सी.एल मार्कण्डेय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री सुरुचि सिंह, युगल, विश्वास राव मस्के, भूपेन्द्र जोशी जनपद सीईओ, तहसीलदार, सीएमओ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री एल्मा ने मतदान सामग्री वितरण एवं सामग्री वापसी की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। मतदान दलों को मतदान केंद्र तक सुरक्षित पहुँचाने तथा वापसी हेतु रूट चार्ट का निर्धारण की भी समीक्षा की तथा इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी को समय रहते कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि चौक लिस्ट के अनुसार मतदान सामग्री का मिलान पर ज़ोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि कम्युनिकेशन प्लान मजबूत होना चाहिये। जिन मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग होना है मतदान केंद्रों में नेटवर्क जांच एव जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । उन्होंने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए रूट चार्ट के संबंधी जानकारी ली ।
उन्होंने कहा कि रूट चार्ट, नोडल अधिकारियों वाहन के ड्राइवर एवं क्लीनर्स के मोबाइल नम्बर की जानकारी रहना चाहिये। मतपेटी सुरक्षित रहे एवं मतदान पश्चात जमा की जाने वाली सामग्री एवं प्रपत्रों की जानकारी व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की जाये। उन्होंने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम गतिविधियों की जानकारी भी ली। बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम निरंतर संचालित किया जा रहा है। सेंस गतिविधियां लगातार जारी हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कलेक्टर ने क्रिटिकल मतदान केन्द्रों, सम्पत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में की गई कार्रवाई की जानकारी ली।
ई.व्ही.एम. को लाने ले जाने के लिए निर्धारित रूट, सीसीटीवी कैमरा आदि सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अमला को मतदान केन्द्र भ्रमण कर सभी व्यवस्थाएं अपडेट रखने के निर्देश दिए।
श्री एल्मा ने स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु तत्काल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एक स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवप्रवेशित नये छात्र-छात्राओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने हेतु प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाये जिसमें कैम्पस एम्बेसडर एवं प्रोफेसर नोडल अधिकारी (स्वीप) का विशेष सहयोग लिया जाए।
कलेक्टर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 में मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर संचालित अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक नारों को शासकीय कार्यालयों की दीवारों पर खाली स्थानों में सुंदर लिखावट में प्रदर्शित किया जाए।
मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/ स्टेट आईकन के संदेशों का रिकार्डेड मेसेज (ऑडियो-विडियो) का प्रसारण स्थानीय सिनेमाघरों, स्थानीय केबल टीवी, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाए। साथ ही ग्रामीण इलाकों एवं हाट बाजारों में कोटवार के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं यथा मतदान तिथि, मतदान समयावधि तथा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का मुनादी के माध्यम से प्रचार कराया जाये।
उन्होंने विधानसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने कहा। उन्होंने अपराधिकों एवं असमाजिक तत्वों, हिस्ट्रीशीटर, समाजकंटक तथा सांप्रदायिक तत्वों, शराब माफियाओं की पहचान की जाए। उनको सूचीबद्ध किया जाए। अभियान चलाकर उनके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों, घटकों के कार्यकलापों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा इनके द्वारा की जाने वाली बैठकों की वीडियोग्राफी करवाई जाए।
कलेक्टर एल्मा ने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिये। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम रहे। अधिकारी लगातार भ्रमण करें और आवश्यकता के अनुरूप सक्रियता व तत्परता से तत्काल कार्रवाई करें। थानों में जमा लाइसेंसी शस्त्रों की जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने सभी एसडीएम को अपने - अपने स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।
आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 04 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 59 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही।माईनर एक्ट के तहत 29 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
*प्रेस विज्ञप्ति आज दिनांक 17.10.2023*
*• आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर बेमेतरा पुलिस टीम की अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही।*
*• आबकारी एक्ट के चार प्रकरण में 101 पौवा देशी प्लेन/मसाला शराब जप्त।*
आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है जिसके तहत दिनांक 16.10.2023 को थाना बेरला में अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री करने करने हेतु ले जाने का 01 प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी रमेश साहू पिता पूनाराम साहू उम्र 65 साल साकिन पांहदा थाना बेरला जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के कब्जे से 40 पौवा देशी मसाला शराब (7200ml), किमती 4,400/- रूपये को जप्त कर वैधानिक कार्यावाही किया गया हैं। उक्त कार्यवाही में थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले, प्रधान आरक्षक सुखेलाल बंजारे, आरक्षक सुरेन्द्र जांगडे, प्रितेश महिलांग, तुका राम निषाद एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय भुमिका रही।
इसी क्रम में दिनांक 16.10.2023 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री करने का 01 प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी विनोद ढीमर पिता अशोक ढीमर उम्र 37 साल साकिन वार्ड नं. 13 बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के कब्जे से 22 पौवा देशी प्लेन शराब (3960ml), किमती 2,420/- रूपये व बिक्री रकम 350/- रूपये कुल जुमला 2,770/- रूपये को जप्त कर वैधानिक कार्यावाही किया गया हैं।
इसी क्रम में दिनांक 16.10.2023 को थाना नवागढ में अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री करने का 02 प्रकरण दर्ज कर 02 आरोपियों 1. आर्यन ध्रुव पिता बेदराम ध्रुव उम्र 22 साल साकिन मुंगेली थाना चंदनू जिला बेमेतरा, 2. रमेश जांगडे पिता रामशरण जांगडे उम्र 41 साल साकिन भैसामुडा थाना नवागढ जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के कब्जे से 39 पौवा देशी प्लेन/मसाल शराब (7020ml), किमती 3,720/- रूपये व बिक्री रकम 700/- रूपये कुल जुमला 4,420/- रूपये को जप्त कर वैधानिक कार्यावाही किया गया हैं।
इसी क्रम में दिनांक 16.10.2023 को थाना बेमेतरा, चंदनू, साजा में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 04 प्रकरण में 04 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।
इसी क्रम में दिनांक 16.10.2023 को मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत यातायात बेमेतरा 10 चालान में 10 व्यक्ति, थाना नांदघाट 03 चालान में 03 व्यक्ति, थाना दाढी 04 चालान में 04 व्यक्ति, थाना साजा 05 चालान में 05 व्यक्ति, थाना परपोडी 17 चालान में 17 व्यक्ति, थाना चंदनू 01 चालान में 01 व्यक्ति, थाना खम्हरिया 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी देवकर 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी मारो 03 चालान में 03 व्यक्ति, चौकी कंडरका 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी देवरबीजा 01 चालान में 01 व्यक्ति, कुल 59 चालान में 59 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 59 प्रकरण में कुल 18,100 /- रूपये समन शुल्क लिया गया।
इसी क्रम में दिनांक 16.10.2023 को बेमेतरा जिले के समस्त थाना/चौकी के द्वारा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेमेतरा 05 प्रकरण में 05 व्यक्ति, थाना नवागढ 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, थाना खम्हरिया 03 प्रकरण में 03 व्यक्ति, थाना दाढी 05 प्रकरण में 05 व्यक्ति, थाना साजा 02 प्रकरण में 04 व्यक्ति, थाना परपोडी 02 प्रकरण में 04 व्यक्ति, थाना चंदनू 01 प्रकरण में 02 व्यक्ति, चौकी देवकर 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी मारो 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, थाना खण्डसरा 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी कंडरका 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, के खिलाफ धारा 110, 107,116 (3), 151 जा.फौ. के तहत कुल 24 प्रकरण में 29 व्यक्तियो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
अपर कलेक्टर श्री सी.एल. मार्कण्डेय ने आज यहां जिला पंचायत में विधानसभा सामान्य निर्वाचन रूट चार्ट अनुसार वाहन प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम बेरला युगल किशोर उर्वशा डिप्टी कलेक्टर सुश्री पिंकी मनहर ज़िला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत सभी सीईओ जनपद और वाहन प्रभारी उपस्थित रहे।
मतदान सामग्री वितरण व वापसी की तैयारी, रूट चार्ट के वाहनों में नंबरिंग, वाहनों के लिए आवश्यक पेट्रोल/ डीजल प्रदाय करने, कम्युनिकेशन प्लान आदि के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिये। श्री मार्कण्डेय ने कहा वाहन मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ तय रूट चार्ट अनुसार ही जायेंगी और वापस आयेंगी। वाहन की कमी पेशी को समय रहते दुरुस्त करें अभी पर्याप्त समय है। उन्होंने ज़िला परिवहन अधिकारी और उपस्थित वाहन प्रभारियों को कहा कि आप सभी वाहन चालक आदि का मोबाइल नंबर एक दूसरे को मोबाइल में सेव कर रखें।
बैठक में उन्होंने सभी वाहन प्रभारी कों निर्देश दिए की चुनाव के एक दिन पहले यानि 16 नवम्बर कों सभी प्रभारी कृषि उपज मंडी में प्रातः 6 बजे अनिवार्य रुओ से पहुंचना होगा, जिससे सामग्री का वितरण करने में आसानी जाएगी, और सभी वाहन अधिकारी अपने अपने वाहन क्रमांक का पता करके उन्हें किस रुट में जाना ही ये सुनिश्चित करेंगे | अपर कलेक्टर नें सभी प्रभारी कों कहा की निर्वाचन कार्य में कोई भीं लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी और सभी अपने कार्ययोजना के अनुरूप समय पर सभी कार्य बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न करेंगे |
एसपी बेमेतरा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस चौकी खण्डसरा क्षेत्रांतर्गत बेतर उमरिया चौक स्थित नाका/चेक पोस्ट का निरीक्षण कर दिये निर्देश।बेतर उमरिया चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 83 हजार रूपये जप्त।
आज दिनांक 17.10.2023 को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) ने पुलिस चौकी खण्डसरा क्षेत्रांतर्गत बेतर उमरिया चौक स्थित नाका/चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वहां पर तैनात पुलिस जवानों एवं अधिकारियों को जिलों के सीमाओं में प्रवेश करने वाले वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग करने व जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया हेतु हमेशा सतर्क एवं सुरक्षित डयूटी करने के संबंध में हिदायत तथा सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश दिये।
बेमेतरा जिले में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्ति पूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ निर्वाचन कार्य संपादित करने के लिए बनाई गई SST निगरानी टीम ने पुलिस चौकी खण्डसरा क्षेत्रांतर्गत बेमेतरा कवर्धा मार्ग पर स्थित बेतर उमरिया चेक पोस्ट/बैरियर पर कार्यवाही की गई है। SST निगरानी टीम ने बेमेतरा कवर्धा मार्ग बेतर उमरिया चेक पोस्ट/नाका पर आई 10 वाहन क्रमांक CG 04 NX 9501में जांच के दौरान 83 हजार रूपये नगद जप्त किया गया है। वाहन चालक प्रांजल शर्मा, वाहन चालक के अलावा अवधेश कुमार शर्मा बैठे हुए थे। उनसे ही उक्त रकम नगद जप्त किया गया है। साथ ही सघन वाहन चेकिंग के दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 17 चालान में 17 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी करवाई किया गया है।
इस दौरान अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, उप निरी. परवासी यादव, सहायक उप निरीक्षक गुहाराम वारे, SST निगरानी टीम RAEO संजय मानिकपुरी, प्रधान आर. नरेंद्र मनहर, आर. देवेन्द्र टंडन, ऐश्वर्या सिन्हा एवं अन्य अधि./कर्म. उपस्थित रहे।
छ.ग. विधानसभा चुनाव अपर कलेक्टर नें ली बैंक संस्था की बैठक,कैश ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग में ले जाने वाले वाहन में क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य होगा
अपर कलेक्टर द्वेय डा. अनिल वाजपेयी, सी.एल. मार्कण्डेय एवं डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर की उपस्थिति में आज मंगलवार को विधानसभा चुनाव के परिपेक्ष्य में जिले के बैंकिंग संस्थाओं की बैठक ली। उन्होंने चुनाव के समय बैंक खाताओं से होने वाले संदेहास्पद लेन-देन, किसी खाते से अधिक संख्या में पैसे की निकासी और एक ही दिन में अलग-अलग नाम से निकासी अवांछित लेनदेन होने की स्थिति में तुरंत ही सूचना देने के निर्देश दिए, और साथ ही कहा कि निर्वाचन के दौरान चुनाव अभ्यर्थियों का जीरो बैलेंस खाता खोला जाएगा । उन्होंने कहा की किसी खाते से एक लाख या उससे अधिक का लेन-देन किया जाता है और छोटी-छोटी राशियों के संदेहास्पद लेन-देन, एक ही जगह के एटीएम से बार-बार निकासी होने की स्थिति मे संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की जाएगी।
जिला सुचना अधिकारी ने बैंकिंग संस्था को बताया कि चुनाव के दौरान बैंकों के माध्यम से कैश लाने ले जाने की निगरानी हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एप में सुविधा है। सभी शासकीय/अर्धशासकीय बैंक शाखाओं का संपूर्ण विवरण ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री किया जाना अनिवार्य है। बैंकों द्वारा कैश वाहन के परिवहन किए जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल में डीएलबीसी लॉगिन के माध्यम से समस्त बैंक ब्रांच जिनके द्वारा कैश वहां का परिवहन किया जाना है इत्यादि प्रोफाइल बनाकर लॉगिन करना पड़ेगा होगा। इसके पश्चात कैश वाहन जाने पर उसकी पूर्ण जानकारी एंट्री करें। क्यूआर कोड जनरेट कर वाहन में लगाना होगा। कैश ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग में ले जाने वाले वाहन में क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य होगा जिसमें वाहन संबंधी जानकारी जैसे वहां की जानकारी दी एक बार जनरेट कर कोड एक बार में कैश ट्रांजैक्शन हेतु ही उपयोग किया जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट करने पर चुनाव के दौरान चेक-पोस्ट/नाके में जांच किए जाने पर बार कोड स्कैनिंग के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा जिससे असुविधा नहीं होगी | इसके अलावा उन्होंने सी विजल के माध्यम से वीडियो अपलोड करने की सुविधा भीं बताई |
अपर कलेक्ट नें कहा कि लेनदेन की समस्त रिकॉर्डिंग सीसीटीवी के माध्यम से अनिवार्य रूप से रखा जाए। ऑनलाइन बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेनदेन की भी निगरानी की जाए। यदि किसी बैंक खाता यूपीआई के माध्यम से लगातार कैश ट्रांजेक्शन किया जाता है या किसी बैंक खाता जिस पर काफी समय से लेन देन ना हुआ हो और उस खाते से ही लेनदेन किया जाता है तो इसकी सूचना भी दी जाए। उन्होंने बैंकर्स को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।