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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिवस पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग से इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन हेतु पहले चरण के मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तथा मतदान दिवस को (अर्थात 6 और 7 नवम्बर 2023 को) एवं दूसरे चरण के मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तथा मतदान दिवस को (अर्थात 16 एवं 17 नवंबर 2023 को) प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यस्तरीय तथा जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।

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आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार वारंटीयों एवं सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत दिनांक 18.10.2023 को थाना बेरला पुलिस टीम को जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम ग्राम घटियाकला पंचायत भवन के पास मुडपार जाने के रोड किनारे दो व्यक्ति मोटर सायकल वाहन क्रमांक सीजी 07 पीजी 1237 में बिक्री हेतु मादक पदार्थ गांजा रखकर ग्राहक तलास करते खडे हैं कि सूचना के अधार पर थाना बेरला टीम व गवाहो के साथ घटना स्थल पहुचकर घेराबंदी कर मौके पर रेड कार्यवाही किया गया। जहां आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा जुमला वजनी 02 किलो 900 ग्राम कीमती करीबन 58,000/- रूपये एवं एक मोटर सायकल कीमती 50,000/- रूपये, कुल जुमला कीमती 1,08,000/- रूपये को जप्त किया गया हैं। जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा का 01 प्रकरण दर्ज कर 02 आरोपियों 01.शेखावत खां पिता सहादत खां उम्र 30 साल वार्ड नं 39 भिलाई 3 थाना भिलाई जिला दुर्ग, 02. हेमलाल नेताम पिता रेवाराम उम्र 61 साल साकिन घटियाकला थाना बेरला जिला बेमेतरा के विरूद्ध 20 (ख) नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।

उपरोक्त कार्यवाही थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले, सउनि राजेन्द्र कश्यप, तुकाराम निषाद, सुरेन्द्र जांगडे एवं अन्य थाना स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

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आज दिनांक 19.10.2023 को पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बेमेतरा पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय अपराध अन्वेषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश बेमेतरा श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुये। माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश बेमेतरा श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत, गौहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में जारी दिशा निर्देश के संबंध में अवगत कराया गया। जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना/चौकी प्रभारियों एवं विवेचको को अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी जानकारी प्रदाय की गई। जिसमें सडक दुर्घटना के पीडितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 48 घंटे की समयावधि के भीतर प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में भरकर सडक दुर्घटना दावा प्राधिकरण के समक्ष प्रेषित करने तथा प्रकरण की विववेचना पूर्ण होने पर निर्धारित प्रारूप में वांक्षित जानकारी दुर्घटना दावा प्राधिकरण के समक्ष जिला न्यायालय में उपलब्घ कराने संबंधी बताया गया। जिससे सडक दुर्घटना के पीडितों को न्यायालय एवं पुलिस के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ समयानुसार प्राप्त हो सके। साथ ही विवेचना के दौरान घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर परीस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र करने एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही करने, मामले के अन्वेषण के दौरान बारिकी से विवेचना करते हुये असल अपराधी की पहचान कर, बेगुनाह को न्याय दिलाने, गवाह का कथन बारिकी से लेने, संविधान में वर्णित अनुछेद का अक्षरस. पालन करने एवं अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी दिशा निर्देश दिये।

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री उमेश कुमार उपाध्याय के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत, अरणेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य प्रकरण में जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना/चौकी प्रभारियों एवं विवेचको को अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी जानकारी प्रदाय की गई। पुलिस विवेचना अधिकारियो को विवेचना के दौरान सतर्कता बरतने एवं न्याय के उद्देश्य को समय पर पुर्ण कराने, गंभीर प्रकरणों पर प्रकाश डालते हुए थाना प्रभारियो को विवेचको के द्वारा किये जाने वाले विवेचना की स्वयं मानिटरिंग करने एवं केश डायरी का अवलोकन कर चालान में दस्तावेजो / प्रपत्रो को इनडेक्श के अनुसार संलग्न कर न्यायालय पेश करने बताया गया।

लोक अभियोजन अधिकारी जिला बेमेतरा श्रीमती अपर्णा अग्रवाल के द्वारा पुलिस विवेचना अधिकारियो को विवेचना के दौरान अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी जानकारी दी गई कि विवेचना के दौरान घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर परीस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र करने एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही करने, संपूर्ण विवेचना प्रक्रिया के दौरान विवेचको द्वारा किये जाने वाले विवेचना के संबंध में उप. संचालक, लोक अभियोजन बेमेतरा एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकाश डाला गया। त्रुटि रहित विवेचना करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया, अपराध करने वाले आपराधियों को शतप्रतिशत सजा मिल सके।

अति. लोक अभियोजन अधिकारी जिला बेमेतरा श्री विनय अग्रवाल एवं सुश्री मनीषा सिंह के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत, सतेन्द्र अंतिल विरूद्ध केन्द्रीय जाचं व्युरो के प्रकरण में जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। पुलिस विवेचना अधिकारियो को विवेचना के दौरान अपराध अन्वेषण के संबंध में प्रकरणों की समीक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में दिशा-निर्देश दिये।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के द्वारा सभी माननीय न्यायाधीशों को अपना अमुल्य समय निकाल कर न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए अभार व्यक्त किया गया।

उक्त अपराध अन्वेषण सेमिनार में श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बेमेतरा, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार झा, श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी कमल नारायण शर्मा एवं जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं विवेचकगण उपस्थित रहे।

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जिले मे विधानसभा निर्वाचन 2023 में शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतू विभिन्न मतदाता जागरूक अभियान चलाए जा रहे है। कलेक्टोरेट परिसर से जिला पंचायत और जनपद पंचायत बेमेतरा के कर्मचारीयों ग्राम पंचायत सचिव व स्वीप से जुडें युवाओं ने दुपहिया वाहन रैली निकाली कलेक्टर श्री पी. एस एल्मा सीर्इ्रओ जिला पंचायता एवं स्वीप लीना कमलेश मंडावी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई ।

कलेक्टर श्री एल्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया की इस रैली का उद्देश्य शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु मतदाताओं को जागरूक करना है। यह बाइक रैली बेमेतरा शहर के अलावा क्षेत्र के आस पास के विभिन्न गांव के भ्रमण कर मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान के लिए जागरूक करेगी । उन्होने कहा की स्कूल कॉलेजों के और अन्य संस्थाओं के मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इनमें युवा मतदाता सम्मेलन बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान मतदाता पाती मतदाता, सेल्फी आदि के द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री एल्मा ने कहा कि बेमेतरा शहर के छबिगृह (सिनेमा हाल) मे विडियो प्रदर्शित कर मतदाता दर्शकों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी छोटी-छोटी वीडियो क्लिप  ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है।

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरी व ग्रामीण इलाकों में दीवार लेखन, होर्डिंग फ्लेक्स बैनर के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय कला जत्था के माध्यम से स्थानीय बोली भाषा में ही लोगों को लयबद्ध तरीके से भी जागरूक किया जा रहा है।

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Short news only from bemetara district ,dated: 19th October 2023


बेमेतरा : 19/Oct/2023

🌐 आरओ सुरुचि सिंह ने ली बेमेतरा वि.स. के निर्वाचन मास्टर ट्रेनर्स की बैठक🌐

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व आरओ सुश्री सुरुचि सिंह ने आज सुचारु व त्रुटिरहित रूप से निर्वाचन कराने हेतु विधान सभा बेमेतरा क्रमांक 69 के निर्वाचन मास्टर ट्रेनर्स की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मतदान के शुरू से मतगणना तक कोई भी कार्य निर्वाचन नियमावली के तहत करना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य देश के सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है और यह गौरवान्वित महसूस करने वाला कार्य है। इस बैठक में उन्होंने मतदान दलों को कैसे और किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाना है इस विषय पर चर्चा की । आरओ सुरुचि सिंह नें मतदान दलों को बताया की नाम निर्देशन के बाद फिर से निर्वाचन मास्टर ट्रेनर का द्वितीय प्रशिक्षण होगा और यह सुचारु मतदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारियों को कैसे और क्या क्या प्रशिक्षण देना है उस मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने निर्वाचन की प्रारंभिक प्रक्रिया, निर्वाचन के पूर्व दिवस की तैयारी, प्रशिक्षण प्राप्त करना, सामग्री प्राप्त करना, सामग्री का मिलान करना, ईव्हीएम, बीयू, सीयू एवं व्हीव्हीपैट की सरल क्रमांक, सही स्थिति, निर्धारित मतदान केन्द्र, समस्त प्रपत्र की पूर्व तैयारी, आवश्यकतानुसार प्रारंभिक प्रविष्टि के बारे में जानकारी दी।मतदान दल के दूसरे प्रशिक्षण से पहले मास्टर्स का प्रशिक्षण और उनसे चर्चा करनी जरूरी है। आरओ के मतदान दल प्रशिक्षण की रणनीति पर चर्चा भी करी। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे |

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