कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। प्रशासन ने समाज सेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा घूम-घूम कर जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के वितरण पर रोक लगा दी है। प्रशासन की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी संस्था या व्यक्तिक रूप से राहत के लिए रशद बांटने की जगह दान दाता प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सहयोग करें। जिन्हें भी दान करना है वे प्रशासन के पास दान सामग्री या दान राशी जमा कर लोगों का सहयोग कर सकते हैं।
राशन बांटने की आढ़ में लोग धारा 144 को नजर अंदाज भी कर रहे थे। इसे देखते हुए मंत्रालय से आज एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि निकायों में अनेक जनप्रतिनिधियों, एजेंसियों, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सामग्री वितरण किए जाने के कारण जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन नहीं किए जाने की संभावना बनी रहती है।
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इस कार्य के लिए इच्छुक दान दाताओं और संस्थाओं से भी प्रशासन ने अपील की वह ऐसी समस्त सामग्री जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। नगरीय निकाय ऐसे समस्त जनप्रतिनिधियों और दानदाताओं के सम्मान स्वरूप सोशल मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, जिससे अन्य नागरिकों को भी प्रेरणा मिलेगी।