वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी-विदेशी विदेशी मदिरा के मद्य भंडारों को 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।इससे पहले राज्य सरकार ने शराब दुकानों को पहले 31 मार्च और फिर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन पीरियड में बंद रखने का आदेश दिया था।
शासकीय कार्यालय भी बंद
केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार शासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से अधिकृत आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन नहीं आने तक पुरानी गाइडलाइन का ही पालन किया जाएगा
हाईकोर्ट में भी कामकाज स्थगित
लॉक डाउन 3 मई तक बढ़ाने के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी न्यायालय कार्य वह 3 मई तक स्थगित कर दिया है। रजिस्टार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है। जिला न्यायालय व अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय में नियमित गांव का तीन मई तक स्थगित रहेंगे।
राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 21 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश
लाॅकडाउन की अवधि में वृद्धि के कारण राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 21 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञातव्य है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख 15 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे अब बढ़ा कर 21 अप्रैल या उसके बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा गया है।

अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी सेल/रेंट/लीज/ पर देना चाहते हैं ,तो कृपया हमारा प्रॉपर्टी क्लासिफाइड पेज विजिट करें

राज्य के पंजीयन कार्यालय 21 अप्रैल तक रहेंगे बंद
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर राज्य के पंजीयन कार्यालय अब 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यि कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी किया गया था। राज्य में कोरोना वायरस की फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अब आगामी 21 अप्रैल तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।

********Advertisement********