पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मेघा टेंभुरकर साहू एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरायपाली श्री विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना बसना क्षेत्र में अवैध शराब की सूचना पर कार्यवाही हुयी और अवैध शराब जब्त की गयी जो निम्म्नुसार है :

*1.रंजय पाइक पिता श्रीमत पाइक उम्र 28 साल साकिन पोटा पारा थाना बसना के कब्जे से जयपाल पटेल के मकान के पास आम पेड़ के नीचे पोटापारा हाथ भट्ठा निर्मित देशी महुआ शराब मात्रा 06 लीटर कीमती 1200 रुपये को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2)के तहत कार्यवाही की गई ।

*2. बोईरडीह चौक बसना आरोपी सहदेव भोई पिता बजल भोई उम्र 19 वर्ष साकिंन बोईरडीह थाना बसना के द्वारा अपने मोटरसाइकिल पैशन प्रो क्रमांक सीजी 06 पी ए 0434 में परिवहन करते हुए 10 लीटर हाथ भट्टी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती ₹2000 तथा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो कीमती करीबन ₹20000 जुमला कीमती ₹22000 को जप्तकर आरोपी सहदेव भॊई के विरुद्ध धारा 34(2) अपकारी एक्ट की कार्यवाही की गई।

*3. ग्राम बोईरडीह में आरोपी सीताराम विश्वकर्मा पिता नेहरू लाल विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष साकिन बोइरडीह अपने घर के सामने 7 लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती ₹1400 को बेचने की नियत से घर के सामने अपने कब्जे में रखा था जिसे पुलिस स्टाफ के द्वारा रेड कार्रवाई कर आरोपी सीताराम के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सु श्री वीणा यादव ,उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण साव, सउनि सिकंदर भोई, दरबारी राम तारम, आर0 अनिल खांडे, महेंद्र यादव, कौशल ध्रुव , नुतेन्द्र साहू, हरि शंकर साहू म आर सुभाषिनी भोई, का विशेष योगदान रहा।

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वहीं बसना थाना प्रभारी सु श्री वीणा यादव को मुखबिर से सूचना मिलने पर वार्ड नंबर 02 बसना में राजकुमार कोसरिया घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे चार शराबियों को प्रेमनाथ बंजारा पिता पुनुराम बंजारा उम्र 49 साल निवासी खेमड़ा, राजू बंजारा पिता लाल सिंह बंजारा उम्र 28 साल साकिन कैमरा, राजकुमार कोसरिया पिता दयालाल कोसरिया उम्र 27 साल साकिन वार्ड नंबर 1 बसना,एकादशीया पटेल पिता स्व. शोभाराम पटेल उम्र 33 साल साकिन खेमड़ा। चारों व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी सुरक्षा के यह जानते हुए कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है एवं धारा 144 जाफौ लागू होने के संबंध में जानते हुए सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले जिनके कब्जे से 4 नग डिस्पोजल, दो नग प्लास्टिक का 1 लीटर वाला बॉटल जिसमें 100 100 ml महुआ शराब भरी हुई , दो नग पानी का बिसलेरी बॉटल जिसकी सील टूटी हुई ,दो नग पोपट कंपनी का मिक्चर का पैकेट जो फटा हुआ को को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपियों का डाक्टरी मुलाहिज़ा करवाया गया जिसमें शराब सेवन होने का डॉक्टर साहब द्वारा लेख किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 188 269 270 भादवी एवं 36(च) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया।

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