राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के आदेशानुसार गाइडलाइन जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में सभी दुकानें (प्रतिबंधित को छोड़कर) सप्ताह में पांच दिन खुलेंगी। दुकान लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक दुकान संचालित होगी। दुर्ग जिला प्रशासन ने अपने ऑफिशियल ग्रुप में इसे शेयर किया है। दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों (कंटेंनमेंट को छोड़कर) में ये गाइडलाइन लागू रहेगी।

इसी प्रकार दूध, डेयरी की दुकान, मिल्क पार्लर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। बैंकिंग सेवाएं, इंश्यारेंस, एनबीएफसी गैस सेवाएं सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे।

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यह दुकाने और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
शासन की गाइडलाइन के मुताबिक होटल, रेस्तरा इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। केवल रेस्तरा में होम डिलीवरी की सर्विस रात्रि 9 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक की जा सकेंगी। सार्वजनिक परिवहन जैसे- बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा व कैब सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, जिम, खेलकूद कांप्लेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, नाट्य शाला, बार व सभागार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

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