छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) और सामान्य ट्रेनों (Train) के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों को क्वारंटाइन नियमों (Quarantine Rules ) का पालन सुनिश्चित कराने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से निकलने से पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के पोर्टल http://epass.cgcovid19.in पर पंजीकृत कराना होगा. जिला कलेक्टर इस सूचना के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए यात्रियों को होम क्वारंटाइन, शासकीय क्वारंटाइन सेंटर एवं पेड क्वारंटाइन के प्रोटोकाॅल का पालन सुनिश्चित कराएंगे.

आदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का पालन करने कहा गया है. इसके तहत एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्था तथा परिवहन की व्यवस्था और क्वारंटाइन सेंटर की माॅनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम कमिश्नर एयरपोर्ट अथाॅरिटी और रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित करेंगे

इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ डेस्क भी रहेंगे, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संचालित किए जाएंगे. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के बाद यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केन्द्र पहुंचेंगे. यहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी

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कोरोना के लक्षण पाए यात्रियों को अलग कर एयरपोर्ट में बनाए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा.
उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केन्द्र में भेजा दिया जाएगा. ऐसे यात्रियों का चेक-इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट से संकलत कर उन्हीं के एम्बुलेंस या डेडिकेटेड वाहन तक पहुंचाने का जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ की होगी. लक्ष्ण वाले यात्रियों को शासकीय क्वारंटाइन केंद्र, होम क्वारंटाइन, ऐच्छिक आधार पर पेड क्वारंटाइन केन्द्र में भेजा जाएगा. सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वारंटाइन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे. सभी यात्रियों के हैण्डबैगेज, चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा.

होम क्वारंटाइन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस से समन्वय कर संबंधित यात्री के घर के बाहर तत्काल प्रभाव से स्टीकर लगाया जाएगा. यात्रियों को उनके घर में क्वारंटाइन की प्रभावी व्यवस्था नहीं हो पाने की स्थिति में शासकीय क्वारंटाइन केन्द्र या इच्छानुसार पेड क्वारंटाइन केन्द्र में रखा जाएगा. संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा होम क्वारंटाइन में रह रहे यात्रियों की सतत निगरानी की जाएगी. नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि यात्री 14 दिन तक क्वारंटाइन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे.

अगर होम क्वारंटाइन में रह रहे यात्रियों में से किसी को लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो तत्काल उनकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा 104 हेल्पलाइन नंबर पर देना होगा. आवश्यकता होने पर उस यात्री को तत्काल जिले के आइसोलेशन केन्द्र में शिफ्ट किया जाएगा. क्वारंटाइन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड के नोडल अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को तत्काल दी जाएगी ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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