कवर्धा जिले के सभी विकासखण्डों के विभिन्न स्थानों का सघन भ्रमण कर बाल भिक्षावृत्ति, नशावृत्ति, बाल श्रम में लिप्त बच्चो को सामाज के मुख्य धारा से जोड़ने चलाया जा रहा विशेष अभियान
जिला कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम गठित कर जिले के सभी विकासखण्डों के विभिन्न स्थानों का सघन भ्रमण कर बाल भिक्षावृत्ति, नशावृत्ति, बाल श्रम में लिप्त बच्चो को सामाज के मुख्य धारा से जोड़ने विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
विशेष अभियान के संयुक्त दल ने विगत शनिवार को जिले के कवर्धा, पोड़ी, पाण्डातराई, बोड़ला एवं पंडरिया के बस स्टैण्ड, हॉटल, राशन दुकान, आटो गैरेज, कबाड़ दुकान, मेडिकल स्टोर, ढेलो व अन्य चिन्हांकित स्थानो का सघन भ्रमण किया। अभियान के दौरान के बालश्रम मे लिप्त सात एवं बाल भिक्षावृत्ति करते एक बालक पाये गये। श्रम निरीक्षक सुश्री अचर्ना धुर्वे ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उनके नियोजको को बालश्रम अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की किसी बच्चे से बाल श्रम कराने पर दो वर्ष कारावास अथवा 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। भविष्य में बाल श्रम कराते हुये पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान बाल भिक्षावृत्ति कर रहे एक बालक का टीम में शामिल जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारियों द्वारा कांउसलिंग किया गया, जिसमें बालक के बताये अनुसार उसके घर जाकर उनके पालको समझाइस देकर बताया की शून्य से 18 वर्ष तक के किसी भी बालक या बालिका के द्वारा भीख मांगना या मंगवाया जाना बाल भिक्षावृत्ति है। बाल भिक्षावृत्ति एक अपराध है, इससे इससे बच्चे के मानसिक, शारिरीक एवं शिक्षा स्तर निम्न हो जाता है जो कि उनके अधिकारों का हनन है। बच्चो से भिक्षावृत्ति कराने वाले के विरुद्ध किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 (1) के तहत् पांच साल का कारावास या एक लाख रूपये तक अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित करने का प्रावधान है। पुलिस अधिक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को इस अभियान के दौरान प्रकरण प्राप्त होने पर किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत् कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया है। टीम द्वारा लोगो को बच्चों के अधिकार संरक्षण हेतु जागरूक करते हुए सभी दुकान संचालको तथा लोगों से नशावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं अपशिष्ट पदार्थ संग्रण में लिप्त बच्चे दिखाई देने या पाये जाने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग या चाईल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 में तत्काल सूचना देने अपील किया गया।
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इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री सत्यनारायण राठौर, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत श्री राजाराम चंद्रवंशी, श्रम निरीक्षक कु. अर्चना धुर्वे, श्रम निरीक्षक श्रीमति सरस्वती बंजारे, परामर्शदाता श्री अविनाश ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमति परमेश्वरी धुर्वे एवं श्री सुरेश साहू, आउटरिच वर्कर श्री विनय जंघेल, नगर पालिका से श्रीमति श्रद्धा कौशिक एवं श्रीमति सावित्री धुरी, पुलिस विभाग से प्रधान आरक्षक सर्वश्री राजकुमार कुशवाहा, कमलेश मेरावी, चंद्रशेखर चन्द्राकर, चाईल्ड लाईन के टीम मेंबर श्री रामलाल खलेश्वर साहू उपस्थित रहे।