नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर के क्षेत्रो को घोषित किया गया कंटेनमेन्ट जोन,31 जुलाई शाम 05 बजे से 06 अगस्त रात्रि 12 बजे तक समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक,



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने दंतेवाड़ा जिले में विशेषतः नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली,किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पाजिटिव मरीज पाए जाने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में आज दिनांक तक कुल 131 कोरोना पाजिटिव मरीजो की पहचान की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेन्ट जोन बनाये गये है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 से बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंतेवाड़ा के नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपात स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु 31 जुलाई शाम 5 बजे से 06 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है जिसमें दंतेवाड़ा जिले के नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते है।

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गर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल, एवं नगर पंचायत, गीदम, बारसूर क्षेत्र की सभी दुकानंे, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर व थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों-संस्थाओं को 30 एवं 31 जुलाई हेतु प्रातः 09 बजे से संध्या 05 बजे तक रहेगी।

ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई 2020 को 5 बजे तक किराने की दुकानो के माध्यम से ईद एवं रक्षाबंधन त्योहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। शेष लाकडाउन की अवधि में (अर्थात् दिनांक 31 जुलाई शाम 5 बजे से दिनांक 06 अगस्त तक) केवल होम डिलिवरी के माध्यम से किराने के सामान के विक्रय की अनुमति होगी। उक्तावधि में दुकानों को खोलने की अनुमति नही है।

खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएँ। मिठाई की दुकाने बंद रहेंगी, होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी विकय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 6 से प्रातः 10 बजे तक होगी। स्थायी दुकानो-स्थानो पर विकय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06 बजे से प्रातः 11 बजे तक होगी।

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