हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास से किसी भी हाल में वंचित न किया जाए. साथ ही HC ने शासन को भी नोटिस जारी कर आड़े हाथों लिया
छत्तीसगढ हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने छात्रों से हो रही फीस वसूली को लेकर आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास से किसी भी हाल में वंचित न किया जाए. साथ ही HC ने शासन को भी नोटिस जारी कर आड़े हाथों लिया है.
हाईकोर्ट ने शासन से पूछा है कि फीस वसूली को लेकर शासन क्या उपाय कर रहा है, पूरी फीस वसूलने पर रोक क्यों नहीं लग रही है?
दरअलस हाईकोर्ट चीफ की डिवीजन बेंच में पालकों ने रिट (WRIT)अपील दायर की थी. जिसे लेकर एडवोकेट मलय श्रीवास्तव ने डिवीजन बेंच में तर्क देते हुए बताया कि निजी स्कूल आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. आदेश के मुताबिक निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं ले सकते हैं.
जो अभिभावक आर्थिक कारणों से फीस जमा न कर पाएं, उनसे आवेदन लेकर फीस में छूट दी जाए. लेकिन इस आदेश की आड़ में अधिकतर स्कूल पिछले साल की तरह ही पूरा फीस पैकेज ले रहे हैं. जिसमें री-एडमिशन, मेंटनेंस, लैब, लाइब्रेरी आदि के नाम पर ली जाने वाली फीस शामिल हैं.
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