जांजगीर चांपा जिले के सभी नगरीय निकाय 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेंनमेंट जोन घोषित ,नगरीय निकाय के समीप के 37 गांव भी कंटेनमेंट जोन घोषित, जिले से बाहर जाने अंतर्जिला ई पास अनिवार्य,



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार द्वारा जिले के सभी 15 नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय के समीप के 37 गावों को 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य रूप से लेना होगा वहीं स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों में ही जिले से बाहर जाने की अनुमति होगी।

कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार - नगरीय क्षेत्रों के समीप के 37 ग्रामों में (कोविड केयर सेंटर को छोड़कर) 25 सितंबर से 01 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन से संबंधित सभी आदेश लागू होंगे। नगरीय निकाय के समीप के ग्रामों में - जांजगीर तहसील के ग्राम जर्वेे (च), खोखरा, पेण्ड्री, सरखों, बनारी, खोखसा, कन्हाईबंद, मुनुंद, कुलीपोटा, पुटपुरा, सुकली, अकलतरा तससील के ग्राम तरौद, खटोला, लटिया, खोंड, खिसोरा, बलौदा तहसील के ग्राम चारपारा, झपेली, बिरगहनी, जावलपुर, कोरबी, डोंगरी, नवागढ तहसील के ग्राम सेमरा, रोगदा, नेगुरडीह, ठाकुरदिया, खैरताल, पोड़ीराछा, गिद्धा, शिवरीनारायण तहसील के ग्राम तुम्मा, दुरपा, चांपा तहसील के ग्राम कुरदा, कोसमंदा, सिवनी, सक्ती तहसील के ग्राम कंचनपुर, डभरा तहसील के ग्राम बरहागुड़ा और पामगढ़ तहसील के ग्राम बिलारी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

कंटेनमेंट जोन में थाना एवं चैकी, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाए पोस्टल सेवाएँ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एटीएम तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेगी। सभी शासकीय का्र्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया करना होगा।

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श्री सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर मोबाईल नंबर 8839148585 को आई.टी. आई. कुलीपॉटा, कोविड अस्पताल जिला चिकित्सालय परिसर जांजगीर, आकांक्षा परिसर (जर्वे) जांजगीर दिव्यांग स्कूल पेण्डी भाटा जांजगीर एवं लायब्रेरी परिमर दिव्यांग स्कूल, कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन जांजगीर, शासकीय एमएमआर महाविद्यालय चांपा और अकलतरा आईटीआई भवन का प्रभारी बनाया गया है।

श्री करूण डहरिया, डिप्टी कलेक्टर मोबाईल नंबर 7828674523 को शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय जेठा सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभाठा डभरा, शासकीय प्री.मैट्रिक अनुसूूचित जनजाति बलक गुचकुलिया जैजैपुर, शासकीय बेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, एकलव्य आवासीय परिसर पलाडीखुर्द सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं अनुमूचित बालिका छात्रावास बिर्रा और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र महूदा-बलौदा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर कटेनमेंट क्षेत्र अन्तर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। दिशा-निर्देशं के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो प्रावधानों के तहत कार्यवाही के भागी होंगे।

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