दुर्ग जिले में निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने हेतु दावा-आपत्ति 25 अगस्त तक,विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही पंचायत चुनाव में दे सकेंगे वोट



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन से प्राप्त नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2021 हेतु नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा तथा नगर पंचायत उतई में कराए जाने हेतु विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली तैयार पुनरीक्षित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। आयोग से प्राप्त कार्यक्रम अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा तथा नगर पंचायत उतई को 1 जनवरी 2021 की स्थिति में विधानसभा वार मतदाता सूची प्रदाय कर दिया गया है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन 2021 हेतु 1 जनवरी 2021 की प्रति निर्देश से नगर पालिकाओं की फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना है।

अतः नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा तथा नगर पंचायत उतई के मतदाता 16 अगस्त 2021 सोमवार को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त कर सकते है। इसके पूर्व जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2021 की स्थिति में जिन मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष हो गई है और उनका नाम विधानसभा के निर्वाचक नामावली में दर्ज है और उनका नाम निकाय के मतदाता सूची में नहीं है। वे मतदाता ही अपना नाम निकाय के मतदाता सूची में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जुड़वा सकते हैं। जिन मतदाताओं का नाम विधानसभा के निर्वाचन नामावली में 1 जनवरी 2021 की स्थिति में नहीं है, वे अपना नाम ना तो निकाय के निर्वाचक नामावली में जुड़वा सकते हैं और न ही संशोधन कर सकते हैं। दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 25 अगस्त 2021 बुधवार दोपहर 3ः00 बजे तक है। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2021 गुरुवार है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता। दुर्ग जिले में 32 पंच 12 सरपंच रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन कराया जाना है। जिसके लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त शनिवार को करके 8 सितंबर बुधवार को दोपहर 3ः00 बजे तक दावा आपत्ति ली जाएगी। प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण 16 सितंबर गुरूवार तक कर अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामवाली तैयार करने के लिए संबंधित अनुभागीय अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।



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विधानसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर भरना होगा- पंचायत निर्वाचन निर्वाचन नियम 1995 में किए गए संशोधन के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार पर ही ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यदि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या उससे अधिक की के किसी मतदाता का नाम उक्त ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे पहले पहले फार्म-6 भरकर विधानसभा के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करना होगा। फॉर्म-6 भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के वेबसाइट के माध्यम से भी भरा जा सकता है। इसके बाद आदेश की प्रति अथवा मतदाता फोटो परिचय पत्र के साथ फॉर्म क-1 भरकर दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2021 तक संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा तहसीलदार/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा तभी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकेगा।





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