सेक्स सीडी कांड: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस बाहर ट्रांसफर कराने की याचिका पर हुई सुनवाई, राज्य सरकार भी बनी पक्षकार



सुप्रीम कोर्ट में बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई को कोर्ट ने 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है. सेक्स सीडी कांड की जांच छत्तीसगढ़ से शिफ्ट किए जाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद केस को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट अब 5 मार्च को केस में सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने सुनवाई 5 मार्च के लिए टाल दी।सुनवाई के दौरान केस के एक अभियुक्त कैलाश मुरारका ने छत्तीसगढ़ सरकार को भी पार्टी बनाए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. राज्य सरकार को दो हफ्तों के भीतर जवाब पेश किए जाने का आदेश दिया है

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल कथित रूप से अवैध सेक्स सीडी मामले में शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को मामले में पक्षकारों में से एक बनाने के लिए सीबीआई की याचिका को भी अनुमति दी। इस मामले में, सीबीआई ने इस मामले में कथित रूप से शामिल होने के लिए एक पत्रकार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले को दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाए. क्योंकि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम भूपेश बघेल से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने वकालत की. सिंघवी ने सीबीआई की तरफ से दायर की गई याचिका का विरोध नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने सीएम बघेल का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है. ये एक साजिश है.



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क्या है मामला
साल 2017 में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत की तथाकथित सेक्स सीडी वायरल हो गई थी. इस मामले में दिल्ली के पास गाजियाबाद से एक पत्रकार को मामले में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी व्यक्ति सीएम का सलाहकार रह चुका है. ऐसे में हम चाहते हैं कि इस मामले को राज्य से बाहर किया जाना चाहिए.





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