कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली जमानत, इतने लाख रुपए के बांड और इतनी डिपॉजिट करने की रखी शर्त
कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. बिलासपुर हाईकोर्ट में अरविंद कुमार चंदेल की कोर्ट से जमानत मिली है. 1 लाख रुपए के बांड और 50 हजार डिपॉजिट करने की शर्त पर जमानत दी गई है.राष्ट्रपिता के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका में आज दोपहर ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कालीचरण की तरफ से सीनियर एडवोकेट ने इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया था. साथ ही किताबों में लिखी हुई बातों को भी प्रस्तुत किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने फैसला सुरक्षित रखा था.
बता दें कि रायपुर में 26 दिसंबर 2021 को आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था. इसके अलावा एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहते हुए शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया था.
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