छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग द्वारा श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को 20 प्रशिक्षु मजदूरों का मानदेय भुगतान शीघ्र प्रदान किये जाने की अनुशंसा|
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर को इस आशय अनुशंसा की गई है, कि श्रम विभाग द्वारा 20 प्रशिक्षित मजदूरों को यथाशीघ्र मानदेय राशि का भुगतान कर आयोग को सूचित करें|
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी, कि कांकेर जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षित मजूदरों को मानदेय राशि प्रदान नही की है। आयोग द्वारा शिकायत पत्र की प्रति, कलेक्टर, उत्तर बस्तर, कांकेर को प्रेषित कर इस संबंध में प्रतिवेदन आहूत किया गया। कलेक्टर उत्तर बस्तर, कांकेर ने अपने उत्तर में आयोग को सूचित किया कि श्रम विभाग जिला कांकेर के द्वारा वर्ष 2018-19 में दिनांक 29.09.2018 से 02.04.2019 तक मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तीकरण योजना अंतर्गत हाथकरघा बुनाई प्रशिक्षण में, 20 महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षण उपरान्त मानदेय राशि का भुगतान, बजट उपलब्ध नही होने के कारण नही दिया गया। प्रशिक्षण में सम्मिलित हितग्राहियों को मानदेय भुगतान हेतु श्रम पदाधिकारी जिला कांकेर के द्वारा मांग पत्र सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल रायपुर को प्रेषित किया गया है।
जाँच प्रतिवेदन में संलग्न श्रम पदाधिकारियों के मांग पत्र से यह प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा प्रशिक्षु श्रमिकों के मानदेय भुगतान हेतु बजट की मांग की गयी है, जो कि विभाग को प्राप्त होने पर मजदूरों को भुगतान किया जायेगा। अत: दिनांक 15-3-2022 को कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरिधारी नायक और सदस्य श्री नीलमचंद सांखला, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर को मजदूरों के शीघ्र भुगतान हेतु विधिवत कार्यवाही कर भुगतान की अनुशंसा की गई है| इसके पूर्व अन्य दो प्रकरणों में आयोग द्वारा सिलोकोसिस बीमारी के रोकथाम हेतु कड़ाई से नियम का पालन कराये जाने हेतु तथा कारखानों में उपयुक्त सुरक्षा उपाय के संबंध में अनुशंसा श्रम विभाग को प्रेषित की गई है|
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