मुख्य सचिव ने सड़क पर आवारा पशुओं के घूमने आदि पर की गयी कार्रवाई की वीडियो कन्फ़ेंसिंग लेकर समीक्षा की मुख्य सचिव ने 28 अगस्त से आगामी 3 सितम्बर तक चिह्नांकित की गयी जगहों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए
छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशियों के सड़कों पर घूमने और दुर्घटनाएं को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के पारित आदेश के परिपालन में लावारिस पशुओं की पहचान एवं विस्थापन के संबंध में बीते जुलाई माह को ज़िला कलेक्टरों की वीडियो कन्फ़ेंसिंग लेकर निर्देश दिए थे।
आज मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने ज़िला कलेक्टरों की वीडियो कन्फ़ेंसिंग लेकर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त से आगामी 3 सितम्बर तक चिह्नांकित की गयी सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर विशेष अभियान चला कर कार्रवाई की जाये। उन्होंने ज़िला कलेक्टरों से सुझाव के साथ सवाल किए और उसका निदान के बारे में पूछा। मुख्य सचिव ने बारी-बारी से ज़िला कलेक्टरों से जानकारी ली ।
ज़िला बेमेतरा की बारी पर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने जानकारी देते हुए मुख्य सचिव को बताया कि जिले मे पशु के कारण होने वाले दुर्घटनाजन्य सड़को को चिन्हांकन कर किया गया है । जिसमे नगर पंचायत बेरला क्षेत्रांतर्गत मिनीमाता चौक, साजा बाई पास रोड, तीन बत्ती चौक एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबन दुकान के सामने वाली जगह शामिल है । इसके अलावा नगर पंचायत बेरला क्षेत्रांतर्गत पांच कैचमेंट एरिया का चिंन्हाकन किया गया है । गोपालकों जिनके मवेशी सड़कों पर घूम रहे है,उन पर जुर्माना की कार्रवाई के साथ समझाइस भी दी जा रही। कलेक्टर ने पालतू मवेशियों एवं आवारा पशु कि संख्या की जानकारी से अवगत कराया। चिह्नांकित जगह पर या मुख्य मार्ग में घूमते मवेशियों को गोशाला,कांजीहाउस और गौठानों में रखा गया है। उनके चारा-पानी आदि की व्यवस्था है। ऐसी गौठानों की मैपिंग जा रही है । जिले में पशुओं को हटाने के लिए ज़िले के नगरीय निकाय द्वारा व्यवस्था कर ली गई है और घुमन्तु पशुओं को सड़क से हटाने के लिए समिति का व सदस्यों दल गठन किया गया हैं ।
कलेक्टर ने बताया कि समाचार पत्र तथा मूनादी के माध्यम पशु मालिकों को पशुओं के उचित रख.रखाव की व्यवस्था किये जाने हेतु समझाईस तथा पशुओं को आवारा छोडे जाने पर जुर्माना की चेतावनी दी गई है। आम जनता एवं मीडिया द्वारा चिन्हाकित सड़को पर पशुओं के आने संबंधित शिकायत मिलने परए शिकायत रजिस्टर बनाया गया है व निदान 1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाता है। पशु अतिचार पर निगरानी के लिए शासकीय कर्मचारियों की ड्युटी तथा पशु मालिकों के उपर अर्थदण्ड आरापित करने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान त्रैमास में पशुओं के कारण सड़क दुर्घटना की जानकारी निरंक है। गौठान में रखे हुए पशुओं की देख.रेख हेतु मानवबल एवं खान.पान हेतु शासन स्तर से अनुदान राशि की व्यवस्था किये जाने पर प्रभावित ढंग से कार्यवाही की जा सकती है।बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, उप संचालक,पशु चिकित्सा सेवा सहित ज़िले के सभी नगरपालिका अधिकारी,सीईओ जनपद, मोजूद थे ।
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