मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 04 वाहन चालको पर की गई कार्यवाही।04 प्रकरण में कुल 1200/- रूपये समन शुल्क। माईनर एक्ट के तहत 22 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में थाना/चौकी प्रभारियों के द्वारा बेमेतरा जिले में लगातार यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर रही है। जिसके तहत दिनांक 03.08.2023 को मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत पुलिस चौकी कंडरका ने 04 चालान में 04 व्यक्ति, कुल 04 चालान में 04 वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें बिना हेलमेट, बिना कागजात, तीव्र गति व लापरवाही पुर्वक वाहन चलाने एवं यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध 04 प्रकरण में कुल 1,200 /- रूपये समन शुल्क लिया गया।
तथा इसी क्रम में दिनांक 03.08.2023 को बेमेतरा जिले के समस्त थाना/चौकी के द्वारा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना नवागढ 03 प्रकरण मे 04 व्यक्ति , थाना नांदघाट 01 प्रकरण मे 02 व्यक्ति, थाना खम्हरिया 02 प्रकरण मे 02 व्यक्ति, थाना साजा 06 प्रकरण मे 10 व्यक्ति, चौकी मारो 02 प्रकरण मे 02 व्यक्ति, चौकी कंडरका 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी देवरबीजा 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति के खिलाफ धारा 110, 107,116 (3) जा.फौ. के तहत कुल 16 प्रकरण में 22 व्यक्तियो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।
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