विधानसभा निर्वाचन 2023 मतदान दिवस हेतु मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मदिरा दुकानें रहेंगी बन्द,मतदान के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित





’बेमेतरा ए 02 नवंबर 2023/- कलेक्टर एवं ज़िला श्री दंडाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने व मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 15 नवम्बर 2023 को सांयकाल 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 (संपूर्ण दिवस) बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

इसी प्रकार कलेक्टर एवं ज़िला श्री दंडाधिकारी श्री एल्मा ने एक अलग आदेश जारी कर खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं कबीरधामज़िले में होने वाली प्रथम चरण निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र से 5 किलोमीटर से कम दूरी में स्थित होने से मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 5 नवम्बर 2023 को सांयकाल 5 बजे से 7 नवम्बर 2023 तक मतदान समाप्ति तक ज़िले के कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी, सीएस 2 ; (घघ ) (घघ कम्पोजिट) सीएस 2 (घघ) कम्पोजिट, कम्पोजिट मदिरा दुकान दाढ़ी सीएस 2 (घघ ) कम्पोजिट, देशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया सीएस 2 (घघद) एवं विदेशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया एफ़.एल.1 (घघ) को बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु द्वितीय चरण के नियत मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 के लिए बेमेतरा जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघद) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस 2 ( घघ कम्पोजिट), एफएल 3 होटल बार,एफएल को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 15 नवम्बर 2023 को सांयकाल 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 (संपूर्ण दिवस) बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

उक्त अवधि में जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ), एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस 2 (घघ कम्पोजिट) शॉप विदेशी मदिरा दुकान, एफएल 1 (घघ) फुटकर दुकानों एवं मद्य भण्डागार, परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।



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