मंदिर ट्रस्ट की जमीन वापस करने की मांग, आक्रोशित भाजपाइयों ने फूंका शासन प्रशासन का पुतला,पुतला दहन के दौरान भाजपाइयों व पुलिस जवानों की भी जमकर झूमा झटकी, जमकर नारेबाजी
बेमेतरा, राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि को वापस करने की मांग को लेकर भाजपाइयों ने शासन प्रशासन एवं इसमें संलिप्त बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा का पुतला फूंका। मामले को लेकर प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार शाम करीब 5 बजे जिले भर से आए भाजपाई शहर के सिग्नल चौक पर इकट्ठा हुए। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सिग्नल चौक पर तैनात थे। भारी मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिग्नल चौक तक पुतला लाने में सफल रहे। पुतला दहन के दौरान पुलिस के जवानों व भाजपाइयों के बीच जमकर झूमा झटकी हुई, हालांकि भाजपाई पुतला दहन करने में सफल रहे। यह प्रदर्शन जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, पूर्व नपाध्यक्ष विजय सिंहा व शहर मंडल अध्यक्ष मोंटी साहू के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शन में उपाध्यक्ष जिला पंचायत अजय तिवारी, हर्षवर्धन तिवारी, दीपेश साहू जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिला पंचायत सदस्य अंजु बघेल, पोषण वर्मा, सुरेश पटेल, संध्या परगनिया, विकास घरडे, विजय सुखवानी, निशा चौबे, लक्ष्मी साहू, ललिता साहू, जामिन बंछोर, सावित्री रजक, ममता साहू, हेमलता शर्मा, विकास तम्बोली, संतोष वर्मा, युगल देवांगन, प्रफुल शर्मा, सूर्या चौहान, परमेश साहू, युगल साहू, तारन राजपूत, रोहित साहू, गोपी देवांगन, राजकुमार खाण्डे, धर्मराज खाण्डे, गोलू कोसले, प्रकाश साहू, केशव साहू, मोनू पाल, लल्ला तिवारी, तुषार साहू गौरव साहू, परस वैष्णव, बंशी राठी नेतराम वर्मा आदि शामिल हुए।
अधिकारियों पर दबाव बनाकर जमीन का कराया गया अंतरण
भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी ने कहा कि
बेमेतरा में श्री रामचंद्र मंदिर ट्रस्ट की 5 एकड़ भूमि को अधिकारियों पर दबाव अंतरण करा लिया गया।इसके अलावा ट्रस्ट की बची हुई भूमि में से करीब चार एकड़ भूमि पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है । ताकि ट्रस्ट की भूमि की उपयोगिता पूर्णता खत्म की जा सके । इसमें हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र का एहसास होता है ।
प्रावधानों के तहत जमीन का अंतरण संभव नहीं
पूर्व नपाध्यक्ष ने बताया कि 4 नवंबर 2020 को कलेक्टर ने लिखित आदेश में कहा है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट समिति की भूमि लोक न्यास की भूमि है लोक न्याय न्याय अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार न्यास भूमि का अंतरण संभव नहीं है। बावजूद इसके कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध जाकर तत्कालीन एसडीएम ने भूमि अंतरण करने का आदेश 26 सितंबर 2020 को कूट रचना करके दे दिया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।
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