विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 विधानसभा निर्वाचन के लिए रिजर्व स्टाक के अतिरिक्त डीजल-पेट्रोल का भंडारण रखना होगा,कलेक्टर ने जिले के सभी डीजल-पेट्रोल संचालकों को दिये निर्देश
विधानसभा सामान्य निर्वाचन - 2023 की घोषणा हो चुकी है । पूरे छत्तीसगढ़ सहित ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू है। विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी डीजल और पेट्रोल पम्पों में डीजल और पेट्रोल के रिज़र्व स्टाक (डेड स्टाक को छोड़कर) ज़िले के प्रत्येक डीजल और पेट्रोल पम्पों को डीजल और पेट्रोल का भंडारण सतत रखना होगा।
कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री पदुम सिंह एल्मा ने ज़िले के हर डीज़ल और पेट्रोल पंप संचालक को भंडारण रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। जिले के प्रत्येक पम्पों में 2000 लीटर डीज़ल और 1500 लीटर पेट्रोल का भंडारण रखना होगा।
इस रिजर्व स्टॉक का वितरण क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार/ज़िला खाद्य विभाग के अधिकारियों संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप संचालको को जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के विरूद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी।
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