एसपी कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बेमेतरा पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय अपराध अन्वेषण कार्यशाला का किया गया आयोजन
आज दिनांक 19.10.2023 को पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बेमेतरा पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय अपराध अन्वेषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश बेमेतरा श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुये। माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश बेमेतरा श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत, गौहर मोहम्मद विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में जारी दिशा निर्देश के संबंध में अवगत कराया गया। जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना/चौकी प्रभारियों एवं विवेचको को अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी जानकारी प्रदाय की गई। जिसमें सडक दुर्घटना के पीडितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 48 घंटे की समयावधि के भीतर प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में भरकर सडक दुर्घटना दावा प्राधिकरण के समक्ष प्रेषित करने तथा प्रकरण की विववेचना पूर्ण होने पर निर्धारित प्रारूप में वांक्षित जानकारी दुर्घटना दावा प्राधिकरण के समक्ष जिला न्यायालय में उपलब्घ कराने संबंधी बताया गया। जिससे सडक दुर्घटना के पीडितों को न्यायालय एवं पुलिस के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ समयानुसार प्राप्त हो सके। साथ ही विवेचना के दौरान घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर परीस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र करने एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही करने, मामले के अन्वेषण के दौरान बारिकी से विवेचना करते हुये असल अपराधी की पहचान कर, बेगुनाह को न्याय दिलाने, गवाह का कथन बारिकी से लेने, संविधान में वर्णित अनुछेद का अक्षरस. पालन करने एवं अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी दिशा निर्देश दिये।
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री उमेश कुमार उपाध्याय के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत, अरणेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य प्रकरण में जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना/चौकी प्रभारियों एवं विवेचको को अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी जानकारी प्रदाय की गई। पुलिस विवेचना अधिकारियो को विवेचना के दौरान सतर्कता बरतने एवं न्याय के उद्देश्य को समय पर पुर्ण कराने, गंभीर प्रकरणों पर प्रकाश डालते हुए थाना प्रभारियो को विवेचको के द्वारा किये जाने वाले विवेचना की स्वयं मानिटरिंग करने एवं केश डायरी का अवलोकन कर चालान में दस्तावेजो / प्रपत्रो को इनडेक्श के अनुसार संलग्न कर न्यायालय पेश करने बताया गया।
लोक अभियोजन अधिकारी जिला बेमेतरा श्रीमती अपर्णा अग्रवाल के द्वारा पुलिस विवेचना अधिकारियो को विवेचना के दौरान अपराध अन्वेषण के संबंध में कानुनी जानकारी दी गई कि विवेचना के दौरान घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर परीस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र करने एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही करने, संपूर्ण विवेचना प्रक्रिया के दौरान विवेचको द्वारा किये जाने वाले विवेचना के संबंध में उप. संचालक, लोक अभियोजन बेमेतरा एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकाश डाला गया। त्रुटि रहित विवेचना करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया, अपराध करने वाले आपराधियों को शतप्रतिशत सजा मिल सके।
अति. लोक अभियोजन अधिकारी जिला बेमेतरा श्री विनय अग्रवाल एवं सुश्री मनीषा सिंह के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत, सतेन्द्र अंतिल विरूद्ध केन्द्रीय जाचं व्युरो के प्रकरण में जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। पुलिस विवेचना अधिकारियो को विवेचना के दौरान अपराध अन्वेषण के संबंध में प्रकरणों की समीक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के संबंध में दिशा-निर्देश दिये।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के द्वारा सभी माननीय न्यायाधीशों को अपना अमुल्य समय निकाल कर न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए अभार व्यक्त किया गया।
उक्त अपराध अन्वेषण सेमिनार में श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बेमेतरा, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार झा, श्रीमती कौशिल्या साहू, डीएसपी कमल नारायण शर्मा एवं जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं विवेचकगण उपस्थित रहे।
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