सामान्य विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आज जिला पंचायत सभागृह मे मतदाता सूची चिन्हित और वर्किंग प्रति के लिए दिया गया प्रशिक्षण
सामान्य विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आज जिला पंचायत सभागृह मे अपर कलेक्टर सी.एल. मार्कण्डेय की उपस्थिति मे मतदाता सूची के चिन्हित और वर्किंग प्रति के हेतु प्रशिक्षण आयोजित की गई | बैठक मे मास्टर ट्रेनर झा द्वारा इसकी जानकारी दी गई | उन्होंने बताया की चिन्हित प्रति नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को मुद्रित रोल के 2 सेट (पीबी / ईडीसी लाल स्याही में मार्किंग के साथ) तैयार किये जाते है | मतदान दलों को 1 चिह्नित प्रति, 3 कार्यशील प्रतिया (मतदान दल अधिकारी क्रमांक 2, एजेंटों के संदर्भ के लिए आरक्षित | चिह्नित प्रति के शीर्ष पर निर्धारित प्रारूप में आरओ / एआरओ ( स्याही हस्ताक्षरित) द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है। साथ ही इसके प्रत्येक पृष्ठ पर इसकी जांच करने वाले अधिकारी कर्मचारी एवं नामावली के हेडर एवं फूटर में नियत स्थान पर ईआरओ के हस्ताक्षर होने चाहिए | एक प्रति को चिह्नित प्रति के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए सहायक मतदान केंद्रों के मामले में मतदाताओं की संख्या भी उपरोक्त प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित की जानी है। प्रमाण पत्र में शब्दों और अंकों दोनों में विलोपन और सुधार की कुल संख्या का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। सहायक पोलिंग स्टेशन के मामले में उस भाग के इलेक्टोरल रोल की दो प्रतियां गैर प्रासंगिक पृष्ठ को स्याही से चिह्नित क्रॉस (x) लगाकर हटा दिया जाना चाहिए एवं अधिकारी को अपना पूरा हस्ताक्षर भी करना चाहिए।
इलेक्टोरल रोल की वर्किंग प्रतियां और चिह्नित प्रतियां मतदान दलों के प्रेषण से कम से कम 2 दिन पहले पूरी कर दी जानी चाहिए। वर्किंग कॉपी में कोई मार्किंग नहीं की जाएगी। यह उस प्रति के समान होगी जो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को दी जाएगी ।
अपर कलेक्टर मार्कण्डेय ने मतदाता सुचना पर्ची की जानकारी देतें हुये कहा की मतदाता सूचना पर्ची में मतदान केंद्र, मतदान का समय और दिनांक आदि जैसी जानकारी उल्लेखित होगी लेकिन मतदाताओं की तस्वीर नहीं होगी।
सभी नामांकित मतदाताओं को मतदान की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाएगी।
प्रिंटिंग जिला स्तर पर ही की जाएगी । इसे मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस को मतदाता को ईपिक या फिर आयोग द्वारा अधिसूचित 12 अन्य पहचान पत्र में से कोई भी एक लाना होगा । इसके वितरण कार्यक्रम की सूचना सभी उम्मीदवारों / उनके एजेंटों को दी जाएगी। एक साथ अधिक संख्या में वितरण वर्जित है। बीएलओ अपने मूल हस्ताक्षर के तहत विआईएस जारी करेगा और इसकी पावती प्राप्त करने हेतु बीएलओ अपने बीएलओ रजिस्टर के प्रारूप 2 का उपयोग करेंगे । अवितरित मतदाता सुचना पर्ची के आधार पर प्रत्येक बूथ हेतु एक एएसडी लिस्ट तैयार की जावेगी |
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