आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर बेमेतरा पुलिस टीम की अवैध गतिविधियों जुआ सट्टा एक्ट आबकारी एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही ।





जुआ सट्टा एक्ट के एक प्रकरण में नगदी 4,140/- रूपये एवं सट्टा-पट्टी जप्त।

आबकारी एक्ट के दो प्रकरण में 24 पौवा देशी मसाला/प्लेन शराब जप्त।

आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाला 06 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 59 वाहन चालक पर की गई कार्यवाही।

59 प्रकरण में कुल 17,700/- रूपये समन शुल्क।

माईनर एक्ट के तहत 30 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

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आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर, पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल, डीएसपी राजेश कुमार झा, डीएसपी कमल नारायण शर्मा, डीएसपी श्रीमती कौशिल्या साहू के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। जिसके तहत दिनांक 23.09.2023 को थाना खम्हरिया क्षेत्रांतर्गत वार्ड नंबर 14 खम्हरिया में आमजगह पर विभिन्न नम्बरो पर रूपये पैसो का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी लिख रहा है कि सुचना पर थाना खम्हरिया पुलिस स्टाफ पहुच कर सूचना के अधार पर रेड कार्यवाही किया गया, रेड कार्यवाही के दौरान एक आरोपी को विभिन्न नम्बरो पर रूपये पैसो का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी लिखते पकडे गया। थाना खम्हरिया में जुआ सट्टा का 01 प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी शेखअली ऊर्फ बललू पिता शेख इस्माइल खान उम्र 38 साल साकिन वार्ड नं. 14 खम्हरिया के विरूद्ध धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषध) अधिनियम 2022 के तहत कार्यावाही की गई हैं। आरोपियों के पास से कुल जुमला नगदी रकम 4,140/- रूपये एवं सट्टा-पट्टी जप्त किया गया हैं।

दिनांक 23.09.2023 को थाना बेमेतरा में अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री करने का 01 प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी राजेश वर्मा ‍पिता लखन वर्मा उम्र 42 साल साकिन वार्ड नं. 05 सिंघौरी थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही किया गया है। 17 पौवा देशी प्लेन शराब (3060ml), किमती 1360/- रूपये, बिक्री रकम 600/- रूपये, कुल जुमला 1960/- रूपये को जप्त कर वैधानिक कार्यावाही किया गया हैं।

दिनांक 23.09.2023 को थाना साजा में अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री करने का 01 प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी कुशल बारले पिता तारण बारले उम्र 40 साल साकिन कोदवा थाना साजा जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही किया गया है। 07 पौवा देशी मसाला/ प्लेन शराब (1,260ml), किमती 650/- रूपये, बिक्री रकम 300/- रूपये, कुल जुमला 950/- रूपये को जप्त कर वैधानिक कार्यावाही किया गया हैं।

इसी क्रम में दिनांक 23.09.2023 को थाना बेमेतरा, दाढी एवं चंदनू में आम जगह पर शराब सेवन करने एवं शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का कुल 05 प्रकरण में 05 आरोपियो के विरूद्ध धारा 36(च) एवं धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यावाही की गई हैं।

इसी प्रकार दिनांक 23.09.2023 को मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत यातायात बेमेतरा 13 चालान में 13 व्यक्ति, थाना बेमेतरा 07 चालान में 07 व्यक्ति, थाना नवागढ 05 चालान में 05 व्यक्ति, थाना नांदघाट 05 चालान में 05 व्यक्ति, थाना दाढी 03 चालान में 03 व्यक्ति, थाना साजा 06 चालान में 06 व्यक्ति, थाना परपोडी 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी देवकर 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी कंडरका 05 चालान में 05 व्यक्ति, चौकी देवरबीजा 05 चालान में 05 व्यक्ति,कुल 59 चालान में 59 वाहन चालक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक के विरूद्ध 59 प्रकरण में कुल 17,700 /- रूपये समन शुल्क लिया गया।

इसी क्रम में दिनांक 23.09.2023 को बेमेतरा जिले के समस्त थाना/चौकी के द्वारा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए थाना बेमेतरा 08 प्रकरण में 08 व्यक्ति, थाना नवागढ 02 प्रकरण में 03 व्यक्ति, थाना खम्हरिया 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति, थाना साजा 04 प्रकरण में 04 व्यक्ति, थाना बेरला 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, थाना चंदनू 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, थाना नांदघाट 02 प्रकरण में 05 व्यक्ति, चौकी देवकर 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी मारो 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी कंडरका 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी खण्डसरा 01 प्रकरण में 01 व्यक्ति, चौकी देवरबीजा 02 प्रकरण में 02 व्यक्ति,के खिलाफ धारा 110, 107,116 (3), 151 जा.फौ. के तहत कुल 27 प्रकरण में 30 व्यक्तियो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।



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