शादीशुदा महिला से रेप और धोखे से अबॉर्शन करवाने के आरोप में गिरफ्तार पलाश चंदेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत





छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जांजगीर पुलिस ने 6 अप्रैल की रात गिरफ्तार किया और अब उसे अग्रिम जमानत पर थाने से रिहा कर दिया गया है। इसकी जानकारी उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा ने दी है। पलाश चंदेल पर नैला की रहने वाली स्पोर्ट्स टीचर ने यौन शोषण और धोखे से गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है।

DSP चंद्रशेखर परमा ने बताया कि यौन शोषण और गर्भपात के मामले में फरार चल रहे पलाश चंदेल को गुरुवार देर रात जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने पर आरोपी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जहां उसे अतंरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। इसके बाद उसे थाने से ही रिहा कर दिया गया।

आरोपी पलाश चंदेल का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। DSP ने बताया कि पलाश के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में धारा 376, 313 भादवि एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 2 दिन पहले यानि मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बेल स्वीकार कर लिया था। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अग्रिम जमानत शर्तों के अनुरूप दी गई है। 25 हजार रुपए के बॉन्ड पर बेल दी गई।



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बता दें कि पहले पीड़ित महिला ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ रेप और गर्भपात कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। रायपुर में शून्य में अपराध दर्ज करने के बाद मामला जांजगीर ट्रांसफर किया गया। महिला के आदिवासी होने के चलते एट्रोसिटी की धारा भी जोड़ी गई थी।शिकायतकर्ता पीड़िता सरकारी नौकरी में है। उसने बताया था कि 2018 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती पलाश चंदेल से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पलाश ने शादी करने का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़ित महिला ने कहा कि आरोपी द्वारा लगातार किए जा रहे शारीरिक शोषण से वह 2021 में गर्भवती हो गई थी, लेकिन पलाश ने धोखे से पनीर चिली के खाने में उसे गर्भपात की गोली मिलाकर खिलाई थी। जिससे उसका गर्भपात हो गया था।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ मारपीट भी करता था। युवती को अपने पिता नारायण चंदेल के रुतबे का डर दिखाकर धमकाया करता था। वो उसे सरकारी नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दिया करता था। आरोपी के ऐसे डराने-धमकाने और अपने यौन शोषण से परेशान होकर पीड़िता ने रायपुर में अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग और महिला थाने में शिकायत की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (छ), 313 व 3 (2) एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।





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