हाईवे ढाबा संचालक के विरूद्ध सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस की कार्यवाही।आबकारी एक्ट के प्रकरण में 13 पौवा देशी प्लेन शराब जप्त
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा पर लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत दिनांक 12.07.2023 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में हाईवे ढाबा संचालक के द्वारा अपने हाईवे ढाबा के सामने एक स्कुटी में अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री करने का 01 प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही किया गया है। कुल 13 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 1040/- रूपये एवं बिक्री रकम 400/- रूपये, कीमती 1,440/- रूपये एवं स्कुटी मोटर सायकल जप्त कर कार्यावाही किया गया हैं।
घटना स्थल – हाईवे ढाबा कारेसरा चौक के पास।
आरोपीगण –
1. दिलेश्वर साहू पिता श्रीराम साहू उम्र 26 साल साकिन कारेसरा थाना व जिला बेमेतरा।
ज्ञात हो कि विगत 11 जुलाई को थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा के द्वारा ढाबा संचालको की बैठक लेकर उपस्थित सभी ढाबा संचालको को अपने ढाबा में शराब न पिलाने व अवैध शराब बिक्री नही करने के संबंध में समझाईश दी गई थी। साथ ही ढाबा संचालको को कहा गया था कि यदि किसी भी ढाबा में अवैध शराब बिक्री एवं शराब पिलाने की शिकायत मिलती है तो ढाबा संचालको के उपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । उक्त बैठक में हाईवे ढाबा संचालक दिलेश्वर साहू भी उपस्थित आया था परंतु इनके द्वारा निर्देशो का अवहेलना कर अवैध शराब बिक्री जारी रखना पाये जाने पर इसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा, प्रधान आरक्षक गोपाल ध्रुव, नोहर यादव, आरक्षक रामगोपाल निषाद, धनेश लहरे, रमन चंद्राकर एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही
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