प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, अवर्षा की स्थिति, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने हेतु शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है। जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी अऋणी किसानों से बैंक या प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र या आॅनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 16 अगस्त 2023 की गयी है।
उप संचालक कृषि श्री एम.डी. डडसेना ने बताया कि योजनांतर्गत प्रीमियम राशि बीमित राशि का खरीफ फसल हेतु 2 प्रतिशत जमा करना है, जो कि किसान द्वारा वहन किया जावेगा। इस वर्ष भी बीमा के दिशा-निर्देश प्रावधान अनुसार ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में स्वेच्छा पूर्वक शामिल होंगे, जो ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में शामिल नहीं होंगे, उनकों बीमा आवरण की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 के सात दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में असहमति पत्र (opt-out) के.सी.सी. प्रदायकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए समस्त कृषक बंधु क्रियान्वयक बीमा कम्पनी बजाज एलायंज कम्पनी लिमि. के टोल-फ्री नम्बर 18002095959 एवं फार्म मित्र एप गुगल प्ले स्टोर से डाऊनलोड कर बीमा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती हैI साथ ही अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/सहकारी समितियों से सम्पर्क कर सकते हैं।
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